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Afzal Ansari की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, यूपी सरकार कल अपनी पक्ष पेश

माफिया Mukhtar Ansari के भाई और गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार Afzal Ansari की याचिका पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. बुधवार दोपहर 2 बजे से दोबारा सुनवाई होगी. आज की सुनवाई में सांसद Afzal Ansari का पक्ष रखा गया. कल की सुनवाई में यूपी सरकार और कृष्णानंद राय के परिवार का पक्ष रखा जाएगा.

गैंगस्टर एक्ट मामले में गाजीपुर स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल अफजल को 4 साल कैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई चल रही है. उन्होंने सजा रद्द करने की मांग की है. समाजवादी पार्टी ने Afzal को ग़ाज़ीपुर लोकसभा सीट से टिकट भी दिया है. अगर इस मामले में अफजल को कोर्ट से राहत नहीं मिली तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा.

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ये दलील दी थी Ansari ने

हाई कोर्ट में पिछली सुनवाई में अफजल ने कहा था कि वह तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में पहले ही बरी हो चुका है, जिसके आधार पर उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है. यदि वे मूल मामले में बरी हो जाते हैं तो उस आधार पर उन्हें गैंगस्टर मामले में सजा नहीं दी जा सकती.

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2012 में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई

बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और कारोबारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण के बाद Mukhtar और अफजल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसका मुकदमा 2012 में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में शुरू हुआ। कोर्ट के फैसले के बाद अफजल हाई कोर्ट गए। जून 2023 में प्रशासन ने Afzal Ansari की पत्नी के नाम पर जारी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर लिया था. यह पेट्रोल पंप मोहम्मदाबाद तहसील के गौसपुर गांव में था.

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