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Himachal Pradesh: अब गांवों में पानी के लिए हर महीने देना होगा इतना शुल्क, केवल ये लोग रहेंगे छूट में

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब हर कोई मुफ्त पानी की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेगा। राज्य सरकार के नए निर्णय के तहत, जिन घरेलू उपभोक्ताओं की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें हर महीने 100 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को भी किलोलीटर के आधार पर भुगतान करना होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्व बढ़ाने और छूट कम करने के लिए यह निर्णय लिया है।

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वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पानी का बिल किलोलीटर के आधार पर

साथ ही, होटल और ‘होम-स्टे’ जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पानी की आपूर्ति के लिए वाणिज्यिक दरों पर बिल जारी करने का निर्णय भी लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा, “जिन घरेलू उपभोक्ताओं की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें हर महीने 100 रुपये का पानी का बिल देना होगा, जबकि होटल जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को प्रति किलोलीटर के आधार पर शुल्क लिया जाएगा और इस राशि का उपयोग पीने के पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया जाएगा।”

इन लोगों को मिलेगा मुफ्त पानी

हालांकि, कुछ असहाय वर्ग जैसे विधवाएं, बेसहारा लोग, एकल महिलाएं, दिव्यांगजन और अन्य कमजोर वर्गों को मुफ्त पानी की सुविधा जारी रहेगी। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में होटलों और ‘होम-स्टे’ की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और वे मुफ्त पानी की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों के होटलों को वाणिज्यिक दरों पर पानी और बिजली आपूर्ति की जाती है।

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सरकार ने क्यों लिया यह निर्णय

एक अधिकारी ने बताया, “जन शक्ति विभाग, जो राज्य में पानी आपूर्ति योजनाओं का प्रबंधन करता है, मुफ्त पानी आपूर्ति के कारण लगभग 800 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का सामना कर रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले मई 2022 में ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त पानी आपूर्ति का निर्णय लिया था और इसके परिणामस्वरूप जन शक्ति विभाग को बड़े नुकसान उठाने पड़े।”

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