Gurugram
गुरुग्राम में प्रिंस हत्याकांड में फॉरेसिंक एक्सपर्ट के बयान अदालत ने हुए कलम बंद, अगली सुनवाई 31 को होगी

सत्य खबर,गुरुग्राम सतीश भारद्वाज: Forensic expert’s statement in Prince’s murder case
गुरुग्राम के एक नामी प्राइवेट स्कूल की कक्षा दूसरी के छात्र प्रिंस की हत्या के मामले की सुनवाई वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत में हुई। जिसमें सीबीआई ने 2 फॉरेसिंक एक्सपर्ट की गवाहियां कराई। एक एक्सपर्ट की गवाही पूरी हो सकी और दूसरे एक्सपर्ट की गवाही के लिए अदालत ने आगामी 31 मार्च की तारीख निश्चित कर दी है। अदालत सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुड़गांव के एक नामी स्कूल में एक दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हुई हत्या का की सुनवाई जिला अदालत में चल रही है। जिसमें फॉरेसिंक एक्सपर्ट के 2 गवाहों की गवाही कराई गई।

गवाहों की गवाही व जिरह पूरी नहीं हो सकी। उनसे आरोपी पक्ष के अधिवक्ता 31 मार्च को जिरह करेंगे और इसी तारीख पर सीबीआई एक फॉरेसिंक एक्सपर्ट की गवाही भी कराएगी। अदालत में आरोपी भोलू व उसके अधिवक्ता तथा सीबीआई व पीडि़त प्रिंस के अधिवक्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि 2017 की 8 सितम्बर को जिले के एक निजी स्कूल के शौचालय में कक्षा दूसरी के छात्र की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। जो कि यह हत्याकांड काफी सुर्खियों में रहा था।
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जैसे पुलिस ने आनन-फानन में स्कूल बस परिचालक अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जब परिजनों ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की प्रदेश सरकार से गुहार लगाई तो सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी थी। सीबीआई ने इसी स्कूल के कक्ष 11वीं के छात्र भोलू को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था। भोलू मामला इतना क्रूर ताकि श्रेणी में था कि आरोपी को जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। नहीं आरोपी इस समय जमानत पर जेल से बाहर है। इस हत्याकांड में कई दफा नई-नई मोड आ चुके हैं। Forensic expert’s statement in Prince’s murder case