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Punjab में आज से लागू हुए नए ट्रैफिक नियम, दो-पहिया वाहन मालिकों को ध्यान दें, यह प्रतिबंध लागू हुआ

Punjab: आज से 1 अगस्त से पंजाब में नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं। इसके तहत, यदि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे दो-पहिया वाहन चलाते हैं, तो उनके माता-पिता को जुर्माना और दंड का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से, माता-पिता ने बच्चों के लिए स्कूटी लाइसेंस बनवाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन यह लाइसेंस अब उपयोगी नहीं होंगे।

Punjab में आज से लागू हुए नए ट्रैफिक नियम,  दो-पहिया वाहन मालिकों को ध्यान दें, यह प्रतिबंध लागू हुआ

50 CC या कम पावर वाले वाहनों की ही अनुमति

वर्तमान में, जिन बच्चों के पास 50 CC या कम पावर वाले स्कूटी के लाइसेंस हैं, वे केवल उन्हीं वाहनों को चलाने की अनुमति देते हैं। हालांकि, आजकल की अधिकांश स्कूटी में 100 CC या इससे अधिक पावर का इंजन होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई अंडर-एज बच्चा स्कूटी, बाइक या कार चलाते हुए पाया जाता है, तो उसके माता-पिता पर 25 हजार रुपये का चालान और 3 साल की जेल की सजा हो सकती है।

ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर जारी हो रहे हैं लर्निंग लाइसेंस

ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पंजाब सरकार द्वारा अंडरएज ड्राइविंग के खिलाफ सख्ती बढ़ाने के आदेश के बाद, 16 से 18 साल के बच्चों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन बढ़ गए हैं। ये लर्निंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट और शहर के कैफे सेंटर से जारी किए जा रहे हैं। लेकिन ये लाइसेंस मुख्यतः 50 CC के स्कूटर पर ही लागू होते हैं।

नियमों का पालन आवश्यक

जिला ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह ने कहा कि नए नियमों को लागू किया जाएगा और लोगों को नियमों का पालन करने में सहयोग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 12/13 साल के बच्चे जो बाजार में वाहन लेकर घूमते हैं, उनके माता-पिता को भारी जुर्माना और नियमों के अनुसार कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

बाजार में 50 CC से कम का कोई वाहन उपलब्ध नहीं

वर्तमान में, बाजार में 50 CC से कम की पावर वाला कोई भी पेट्रोल से चलने वाला दो-पहिया वाहन उपलब्ध नहीं है। सभी कंपनियों के दो-पहिया वाहन 100 CC से ऊपर के होते हैं। ऐसे में, नए नियमों के तहत, 50 CC से कम पावर वाले वाहनों के लाइसेंस के साथ कोई भी वाहन चलाना संभव नहीं है। यदि नए नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाती है, तो बच्चों के स्कूटर चलाने के मामले में उनके माता-पिता को दंड और चालान का सामना करना पड़ सकता है।

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