सत्य खबर,नई दिल्ली । pilot shot a female friend
एयर इंडिया की फ्लाइट के कॉकपिट में पायलट की ओर से महिला दोस्त को बुलाने के मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. इस मामले पर उसने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. डीजीसीए ने रेगुलेशन का उल्लंघन माना है. दरअसल, मामला 27 फरवरी का है. पायलट ने दुबई-दिल्ली फ्लाइट में कॉकपिट में अपनी महिला मित्र को घुसने की अनुमति दी थी. पायलट को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है. डीजीसीए ने पायलट को सस्पेंड करने के अलावा को-पायलट को इस तरह के मामले को न रोकने के लिए चेतावनी दी. इसके अलावा एयर इंडिया को निर्देश दिया गया है कि वह एक निश्चित अवधि के लिए ऑर्गनाइजेशन में ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करें. इस पूरे मामले की जानकारी एक क्रू मेंबर ने दी थी, जिसके बाद एयरलाइन और डीजीसीए दोनों ही जांच कर रहे थे. क्रू मेंबर ने दावा किया था पायलट ने अपनी दोस्त को “लिविंग रूम” का अनुभव देना चाहता था उसने उसके लिए तकिए, और शराब मांगी थी. ये महिला मित्र बोइंग 787 एयरक्राफ्ट पर एक प्रशिक्षित केबिन क्रू रही है. ये महिला एयर इंडिया के ऑफिस के काम से दुबई गई थी. वह अपनी इकोनॉमी क्लास की सीट पर सो रही थी जब कैप्टन ने केबिन क्रू को उसे कॉकपिट में बुलाने के लिए भेजा.
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महिला ने शराब पीने से किया था इनकार
ये मामला सामने आने के बाद कहा गया कि महिला को कॉकपिट में नहीं बुलाना चाहिए था क्योंकि वह एक प्रशिक्षित केबिन क्रू रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित, उसने जंप सीट पर कुछ समय बिताया. इस दौरान उसने शराब मांगने या फिर परोसे जाने से पूरी तरह इनकार कर दिया गया. उसने फ्लाइट के डेक में कॉफी पी और फिर अपनी इकोनॉमी सीट पर वापस चली गई. pilot shot a female friend
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