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Punjab: उत्पाद विभाग ने होटल, बार और पब मालिकों को जारी किए सख्त निर्देश

Punjab: उत्पाद विभाग ने होटल, बार और पब मालिकों को विभागीय निर्देशों का पालन करने के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं और नाबालिगों को शराब और बीयर न परोसने के बारे में सख्त रहने को कहा है। इस संबंध में उत्पाद विभाग द्वारा एक बैठक बुलाई गई जिसमें बार, होटल और पब के संचालकों को बीयर की एक्सपायरी डेट पर ध्यान देने और एक्सपायरी हो चुकी बीयर को न परोसने का निर्देश दिया गया है।

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बैठक में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी संचालक को एक्सपायरी बीयर बेचते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह, नाबालिगों को शराब और बीयर बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है और ऐसी स्थिति में सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। ग्राहकों की सुविधा के लिए बार मालिकों को अल्कोहल मीटर रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि ग्राहक शराब की मात्रा की जांच कर सकें और अल्कोहल मीटर की मांग पर उसे उपलब्ध कराया जा सके। सभी ग्राहकों को शराब की मात्रा जांचने का अधिकार है और वे अल्कोमीटर की मांग करके शराब की मात्रा की जांच कर सकते हैं।

साथ ही, अन्य राज्यों से शराब की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई गई है। इसी तरह, बार आदि को शराब पीकर गाड़ी न चलाने और शराब के दुष्प्रभावों के बारे में स्लोगन लगाने का निर्देश दिया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता सहायक आयुक्त (एसी) नवजीत सिंह ने की, जिसमें विभागीय अधिकारी जसपाल सिंह संधू, हरप्रीत सिंह कांग, सुनील गुप्ता आदि उपस्थित थे।

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