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Punjab News: 33 साल पुराने TADA मामले में आरोपी को जमानत नहीं मिली, हाई कोर्ट ने आत्मसमर्पण का आदेश दिया

Punjab News: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने 33 साल पुराने TADA मामले में 57 वर्षीय आरोपी की अग्रिम जमानत रद्द करते हुए 7 अगस्त को सत्र न्यायाधीश के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। आरोपी पर 1991 में रोपड़ में दर्ज FIR में हत्या और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज है। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर पुलिस पर गोली चलाने का आरोप है, और ऐसी स्थिति में जमानत की कोई भी प्रासंगिकता नहीं है।

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हाई कोर्ट में जमानत की याचिका

पैरा प्रेमजीत सिंह उर्फ पम्मा ने हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी। मामले के अनुसार, पम्मा को FIR में आरोपी बनाया गया था, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। 17 अगस्त 1992 को आनंदपुर साहिब की अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। पम्मा ने 2022 में हाई कोर्ट में स्वेच्छा से जमानत की याचिका दायर की थी।

अदालत ने आरोपी को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया

पेटिशनर ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि उसे ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया जाए और जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय तक अंतरिम जमानत भी दी जाए। अक्टूबर 2022 में, हाई कोर्ट ने आरोपी को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया और तब तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

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सामान्य जमानत की पुष्टि के लिए बहस

हाई कोर्ट में सामान्य जमानत की पुष्टि के लिए बहस करते हुए, आरोपी के वकील ने तर्क किया कि वह संबंधित अदालत में उपस्थिति था और उसी दिन आत्मसमर्पण कर दिया। ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया गया कि आरोपी को उसी दिन अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए, शर्तों के अनुपालन के अधीन। अंतरिम जमानत आदेश आज भी जारी है।

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