ताजा समाचार

Punjab News: अमृतपाल के सहयोगी सरबजीत कलसी ने NSA को चुनौती दी, हाई कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार से मांगा जवाब

Punjab News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अमृतपाल सिंह के कथित सहयोगी सरबजीत उर्फ दलजीत कलसी की याचिका पर पंजाब और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कलसी ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) की धाराओं और हिरासत की अवधि बढ़ाने के खिलाफ चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने सभी उत्तरदाताओं को 18 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

Punjab News: अमृतपाल के सहयोगी सरबजीत कलसी ने NSA को चुनौती दी, हाई कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार से मांगा जवाब

अजनाला मामले में जानबूझकर फंसाया गया: कलसी

कलसी ने अपनी याचिका में कहा है कि वह एक फिल्म अभिनेता और निर्देशक हैं, और उनका न तो अजनाला मामले से कोई संबंध है और न ही किसी अन्य मामले से। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया है और इसलिए उन पर लगाए गए नए NSA आदेश को रद्द किया जाए।

कलसी ने याचिका में कहा है कि उनका नाम अजनाला पुलिस स्टेशन पर 23 फरवरी को हुए हमले की FIR में भी है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है और उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। कलसी एक साल से ज्यादा समय से डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं।

PSL 2025: मोहम्मद रिजवान की टीम जीत के लिए तरस रही! प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल
PSL 2025: मोहम्मद रिजवान की टीम जीत के लिए तरस रही! प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल

कलसी की याचिका पहले भी खारिज की गई थी

पहले, हाई कोर्ट ने कलसी की याचिका को खारिज कर दिया था। उस याचिका में, कलसी ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बहाली की मांग की थी। उस समय, पंजाब पुलिस ने जवाब दिया था कि कलसी को अनुच्छेद 21 का लाभ नहीं दिया जा सकता। पुलिस ने कहा कि अनुच्छेद 21 की प्रावधान को इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता कि कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाए।

अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले के लिए मामला दर्ज

पुलिस के जवाब के अनुसार, अनुच्छेद 21 का लाभ देने से याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन इससे पूरे राज्य और आम जनता को खतरा हो सकता है। इस प्रकार, गलत व्याख्या और अन्य पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए, याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 21 के तहत कोई लाभ नहीं दिया जा सकता।

कलसी पर अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले का मामला दर्ज किया गया है। कलसी की ओर से किए गए सभी तर्कों में कहा गया कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और NSA के तहत कई महीनों से बिना किसी गिरफ्तारी या मुकदमे के हिरासत में रखा गया है।

हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा

पंजाब पुलिस ने जवाब दाखिल किया कि उनकी हिरासत उचित है और कानून के अनुसार है, और इसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एक सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज की निगरानी में गठित समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

RVUNL JE Result 2025: RVUNL JE और जूनियर केमिस्ट परीक्षा परिणाम घोषित, चेक करें अपना स्कोर
RVUNL JE Result 2025: RVUNL JE और जूनियर केमिस्ट परीक्षा परिणाम घोषित, चेक करें अपना स्कोर

पंजाब सरकार ने भी कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर मामले हैं और वर्तमान में उसे किसी अन्य मामले में पेश नहीं किया जा सकता। यह भी ज्ञात है कि अमृतपाल सिंह ने भी NSA के तहत हिरासत की अवधि बढ़ाने को चुनौती दी है, जिस पर हाई कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार से जवाब मांगा है।

Back to top button