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Punjab: अमृतपाल सिंह की याचिका पर पंजाब और केंद्र सरकार का हाईकोर्ट में जवाब, कहा – जेल से भी अलगाववादियों के संपर्क में था

Punjab: खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाने और हिरासत अवधि बढ़ाने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर पंजाब और केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपना जवाब दाखिल किया है। अमृतसर के एसएसपी के माध्यम से पंजाब सरकार ने अपने जवाब में कहा कि अमृतपाल ने नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर युवाओं को गुमराह किया और उन्हें अपनी विचारधारा से जोड़ दिया।

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‘जेल से भी अलगाववादियों से जुड़ा था अमृतपाल’

पंजाब सरकार ने अपने जवाब में कहा कि अमृतपाल जेल में रहते हुए भी अलगाववादियों से जुड़ा रहा। जेल में उसके पास से मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद हुए हैं। इसके अलावा, कई खुफिया सूचनाएँ हैं, जिन्हें यदि उच्च न्यायालय आदेश दे, तो एक सील बंद लिफाफे में अदालत को पूरी जानकारी सौंपी जा सकती है। ऐसे में उसकी हिरासत को बढ़ाना उचित है।

केंद्र ने भी अमृतपाल की हिरासत का समर्थन किया

इसी तरह, केंद्र सरकार ने भी अपने जवाब में अमृतपाल की हिरासत का समर्थन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव मीना शर्मा द्वारा दाखिल जवाब में कहा गया कि अमृतसर के डीसी ने एनएसए लगाया और इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बढ़ाया गया है। उच्च न्यायालय ने इस जवाब को रिकॉर्ड पर लिया और सुनवाई को 18 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

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अमृतपाल ने याचिका में यह कहा

अमृतपाल ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके खिलाफ की गई कार्रवाई, जिसमें एनएसए लगाया गया है, असंवैधानिक, कानून के खिलाफ और राजनीतिक असहमति के कारण की गई है, जो दुर्भावनापूर्ण है। याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं बनता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि न केवल उस पर एनएसए लगाया गया, बल्कि उसे पंजाब से दूर हिरासत में रखकर उसकी स्वतंत्रता को असामान्य और क्रूर तरीके से छीन लिया गया।

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