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Raid At Momo Stall: मोमोज स्टॉल पर छापा, खाने से महिला की मौत, 50 लोग बीमार

Raid At Momo Stall: देशभर में आपको हर जगह मोमोज खाने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोमोज खाने से किसी की जान भी जा सकती है? हाल ही में, हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में सड़क किनारे एक स्टॉल पर मोमोज खाने से एक महिला की मौत हो गई और 50 अन्य लोग बीमार हो गए। इस घटना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई शुरू की है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का छापा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाल ही में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने हैदराबाद के खैरताबाद में एक मोमोज स्टॉल पर छापा मारा। यहां कई नियमों का उल्लंघन पाया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायतें मिलने के बाद उठाया गया।

10 लोग मोमोज खाकर बीमार हुए

पीटीआई के अनुसार, पुलिस ने सोमवार को बताया कि सड़क किनारे एक स्टॉल पर मोमोज खाने से 10 लोग बीमार हो गए। वहीं एक महिला की शहर में एक अन्य जगह नाश्ता करने के बाद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बंजारा हिल्स पुलिस थाना क्षेत्र में पिछले हफ्ते पीड़ितों ने उसी विक्रेता के बनाए हुए मोमोज खाए थे, लेकिन यह मोमोज अलग-अलग जगहों पर बेचे गए थे।

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मोमोज स्टॉल पर हुई जांच

Raid At Momo Stall: मोमोज स्टॉल पर छापा, खाने से महिला की मौत, 50 लोग बीमार

अधिकारियों ने पुलिस विभाग की मदद से विक्रेता का स्थान ढूंढा। 28 अक्टूबर, 2024 को खैरताबाद के चिंताल बस्ती में ‘WOW Hot Momos/Delhi Hot Momos’ पर निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा के कई उल्लंघन पाए गए।

  1. लाइसेंस की कमी: यह व्यवसाय बिना एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण के चल रहा था।
  2. अस्वच्छ वातावरण: भोजन अस्वच्छ वातावरण में तैयार किया जा रहा था।
  3. अनपैक्ड आटा: आटे को बिना पैकेजिंग के सीधे फ्रिज में रखा गया था।
  4. टूटा फ्रिज: फ्रिज का दरवाजा टूटा हुआ पाया गया और कचरे के डिब्बे खुले हुए थे।

सैंपल की जांच और नोटिस जारी

अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने सैंपल इकट्ठा किए हैं और उन्हें लैब में जांच के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही, खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से व्यवसाय को बंद करने का आदेश दिया गया है।

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विक्रेता पर आपराधिक केस दर्ज

आगे की जानकारी में अधिकारियों ने बताया कि विक्रेता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

सितंबर 2024 में भी खाद्य सुरक्षा टास्क फोर्स ने हैदराबाद के सोमाजीगुडा में स्थित जलपान रेस्तरां पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया था। जांच के दौरान रेस्तरां में कई नियमों का उल्लंघन पाया गया और एफबीओ ने गोदाम तक पहुंच देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ “असहयोग” के तहत कार्रवाई की गई।

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