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दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस में होगा वर्क फ्रॉम होम, जानें और क्या लगी पाबंदियां

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सत्य खबर, नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं. इसके मुताबिक, दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस बंद किए जाएंगे और कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम लागू होगा.

दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच डीडीएम ने गाइडलाइन जारी कर दी है. इसमें सभी निजी दफ्तरों (छूट की श्रेणी में आने वालों को छोड़कर) को बंद करने के लिए कहा गया है और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा सभी रेस्तरां और बार बंद रहेंगे, टेकअवे की अनुमति होगी.

आपको बता दें कि इससे पहले डीडीएमए ने जो आदेश जारी किया था. उसके मुताबिक, दिल्ली में अभी 50 फीसदी क्षमता के साथ ऑफिस चल रहे थे. अब उन्हें पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिए गए हैं.

दिल्ली में लागू होंगी ये गाइडलाइंस

* आवश्यक सेवाओं में लगे हुए अधिकारी अपना आई कार्ड दिखाकर मूवमेंट कर सकेंगे.

*न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता आई कार्ड दिखाकर या कोर्ट द्वारा जारी अनुमति पत्र दिखाकर मूवमेंट कर सकेंगे.

*डिप्लोमेट्स के दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी आई कार्ड दिखाकर मूवमेंट कर सकेंगे.

सभी प्राइवेट मेडिकल पर्सन जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, हॉस्पिटल के कर्मचारी, लैब के कर्मचारी, क्लीनिक के कर्मचारी, मेडिकल सेवा के लोग अपना आई कार्ड दिखाकर मूवमेंट कर सकेंगे

*गर्भवती महिलाएं एवं मरीजों को जाने की अनुमति होगी, इसके लिए उन्हें डॉक्टर के दस्तावेज साथ रखने होंगे.

* वह लोग जो कोविड टेस्ट करवाने जा रहे हैं या वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, वह भी अपने संबंधित दस्तावेज दिखा कर जा सकेंगे.

* एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एवं बस अड्डे जाने वाले लोग टिकट दिखाकर मूवमेंट कर सकेंगे.

*इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को आई कार्ड दिखाकर मूवमेंट की अनुमति रहेगी.

*किसी भी प्रकार की परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को परीक्षा का एडमिट कार्ड दिखाकर मूवमेंट करने की अनुमति होगी. परीक्षा में ड्यूटी देने जा रहे कर्मचारियों को भी आई कार्ड दिखाकर जाने दिया जाएगा.

*शादी समारोह में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. लोगों को शादी का कार्ड सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के रूप में दिखाना होगा.

* दिल्ली मेट्रो में 100 फ़ीसदी कैपेसिटी के साथ मेट्रो चलेगी, खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी.

*बसों में भी 100 फीसदी सिटिंग कैपेसिटी के साथ चलने की अनुमति होगी.