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हरियाणा में COVID-19 की सभी पाबंदियां खत्म, दुकान-संस्थान रात तक खुलेंगे

सत्य खबर, चण्डीगढ़।
हरियाणा में कोरोना को लेकर लगाई गई सारी पाबंदियों को सरकार ने हटा दिया है। अब न तो प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रहेगा और न ही दुकानों या अन्य संस्थानों को खोलने या बंद करने का कोई समय निर्धारित होगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बुधवार को जारी पत्र में कहा कि हर तरह की पाबंंदियां हटाई जा रही हैं। हालांकि पत्र में राज्य के लोगों से अपील की गई है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग सहित COVID उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का सख्ती से पालन जरूर करें।

अब दुकानें बंद करने का कोई समय नहीं
बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने 3 जनवरी से कई प्रकार की पाबंदियां लागू की थी। पहले इनको पांच जिलों लिए लागू किया गया, लेकिन बाद में ये पूरे प्रदेश में ही अमल में लाई गई। इन पाबंंदियां के तहत राज्य में रात को 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी शामिल था।
कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की संख्या और दुकानों के बंद होने का टाईम भी तय किया गया था। हालांकि राज्य सरकार ने समय-समय पर प्रदेश के लोगों को पांबदियों या दिशा निर्देशों में कई प्रकार की ढील भी दी थी। बावजूद इसके कई प्रकार की पाबंदियां अभी तक जारी थी।
5 फरवरी के पत्र में जारी निर्देश वापस
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बुधवार को बताया कि पत्र डीएमसी-एसपीओ-2020/1325 दिनांक 5 फरवरी से महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को लेकर जो दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, उनको अब हटाया या वापस लिया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य में अब कोरोना को लेकर लगाई गई हर प्रकार की पाबंदी या रोक हट गई हैं।
रात को आवागमन पर कोई रोक नहीं है और संस्थान पूरी क्षमता के साथ खुल सकते हैं। वहीं किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लोगों की संख्या पर भी अब पहरा नहीं है। कार्यक्रम को लेकर किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत भी अब नहीं रही।