Haryana
अपना घर मामले में सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला
मुख्य आरोपी जसवंती देवी, उसके दामाद जय भगवान और ड्राइवर सतीश को उम्र कैद सत्यखबर, पंचकुला (उमंग श्योरान) – हरियाणा के बहुचर्चित अपना घर मामले में आज पंचकूला सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सीबीआई कोर्ट आज मुख्य आरोपी जसवंती देवी सहित 9 आरोपियों को सज़ा सुनाई। अपना घर बाल संरक्षण गृह की संचालिका जसवंती […]
मुख्य आरोपी जसवंती देवी, उसके दामाद जय भगवान और ड्राइवर सतीश को उम्र कैद
सत्यखबर, पंचकुला (उमंग श्योरान) – हरियाणा के बहुचर्चित अपना घर मामले में आज पंचकूला सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सीबीआई कोर्ट आज मुख्य आरोपी जसवंती देवी सहित 9 आरोपियों को सज़ा सुनाई। अपना घर बाल संरक्षण गृह की संचालिका जसवंती देवी, जसवंती देवी का दामाद जय भगवान और ड्राइवर सतीश को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। जबकि जसवंती देवी के भाई जसवंत को 7 साल की सज़ा सुनाई। वहीं तीन आरोपियों को अंडरगोन और दो आरोपियों को प्रोबेशनरी का फैसला सुनाया।

18 अप्रैल को सीबीआई कोर्ट ने रोहतक के अपना घर बाल संरक्षण गृह की संचालिका व मामले की मुख्य आरोपी जसवंती देवी सहित 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था। पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत के जज जगदीप सिंह ने अपना घर की संचालिका व मुख्य आरोपित जसवंती देवी सहित 9 आरोपितों को दोषी करार दिये जाने के बाद आज सजा सुना दी। अपना घर बाल संरक्षण गृह की संचालिका व मुख्य आरोपी जसवंती देवी, जसवंती देवी के भाई जसवंत, बेटी सुषमा उर्फ सिम्मी, दामाद जय भगवान, चचेरी बहन शीला, सहेली रोशनी, ड्राइवर सतीश, कर्मचारी रामप्रकाश सैनी, काऊंसलर वीना को सुनाई गई सज़ा।