Haryana
मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करना व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है-डा. कविता कांबोज
पलवल, मुकेश बघेल विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डा. कविता कांबोज ने बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करना व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। ऐसे व्यक्ति जो गरीब है तथा जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है। अगर मुकदमे पर भारी खर्च लगता है तो वह अपने मुकदमे के […]
पलवल, मुकेश बघेल

विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डा. कविता कांबोज ने बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करना व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। ऐसे व्यक्ति जो गरीब है तथा जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है। अगर मुकदमे पर भारी खर्च लगता है तो वह अपने मुकदमे के खर्च के लिए सरकार से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। मुफ्त कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवांए प्राधिकरण पलवल की हेल्पलाइन नं0- 01275-298003 पर संपर्क व जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य, स्त्रियां अथवा बच्चे, अन्धापन, कुष्ठरोगी एक स्थान से दूसरे पर चले जाने वाले घुमंतू, बहरापन के रोगी, दिमागी कमजोरी की निर्योग्यता से ग्रस्त व्यक्ति, सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, वर्ग विशेष पर अत्याचार, बाढ़, अकाल, भूकंप अथवा औद्योगिक आपदा से ग्रस्त व्यक्ति, औद्योगिक कामागार, किशोर अपराधी अर्थात 18 वर्ष तक आयु के व्यक्ति को सम्मिलित करते हुए परीक्षणाधीन व्यक्ति जो हिरासत में सुरक्षाग्रह अथवा मानसिक अस्पताल तथा नर्सिंग होम में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी या आश्रित, वरिष्ठï नागरिक, दंगा पीडित और उनके परिवार वाले, किन्नर, समुदाय से सम्बंधित व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता लेने का हकदार है।मुफ्त कानूनी सहायता में वकील के साथ-साथ कोर्ट फीस व गवाहों का खर्च सरकार अदा करती है।
उन्होंने बताया कि इससे संबंधि अधिक जानकारी के लिए राज्य स्तर पर हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकुला के कार्यालय, जिला स्तर पर, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण अथवा किसी भी कानूनी सहायता क्लीनिक, उपमंडल स्तर पर कार्यालय, उपमंडल विधिक सेवा समिति अथवा किसी भी कानूनी सहायता क्लीनिक व नजदीकी कानूनी सहायता क्लीनिक से संपर्क कर मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है।