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Supreme Court: दिल्ली के मुख्यमंत्री Kejriwal की जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राहत मिल सकती है

Delhi शराब घोटाले में जेल में बंद Delhi के CM Arvind Kejriwal की अंतरिम जमानत याचिका पर आज Supreme Court में सुनवाई हो रही है। 3 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर Kejriwal की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वह चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकें.

ED ने Kejriwal की जमानत का विरोध किया

मामले की सुनवाई के दौरान ED ने कोर्ट को बताया कि साल 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान Arvind Kejriwal 7 स्टार ग्रैंड हयात होटल में रुके थे और होटल का बिल चनप्रीत सिंह ने चुकाया था. चनप्रीत सिंह पर गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए कथित तौर पर फंड लेने का आरोप है. ED के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV Raju ने Kejriwal की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा, ‘यह राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है. हमें इस मामले में हो रही राजनीति की चिंता नहीं है, बल्कि हमारी चिंता सबूतों को लेकर है. शुरुआत में हमारा ध्यान Arvind Kejriwal पर नहीं था और न ही ED Kejriwal के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार कर रही थी, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, Kejriwal की भूमिका स्पष्ट हो गई।

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Supreme Court ने Kejriwal के वकील सिंघवी से कहा कि अगर हम अंतरिम जमानत देते हैं तो Kejriwal सीएम के तौर पर आधिकारिक काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे दिक्कतें हो सकती हैं और हम सरकार के कामकाज में दखल नहीं देना चाहते.

सिंघवी बोले- Kejriwal के खिलाफ कोई सबूत नहीं

Kejriwal की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV Raju दलीलें पेश कर रहे हैं. Kejriwal के वकील सिंघवी का कहना है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनकी गिरफ्तारी अवैध है. जांच एजेंसी के सामने पेश न होना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। SV Raju का कहना है कि गिरफ्तारी का फैसला न सिर्फ जांच अधिकारियों ने लिया बल्कि एक विशेष जज ने भी लिया.

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