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  • Haryana News: अगर आप है लिव इन रिलेशन में तो हो जाए सचेत! ऐसे कर्मचारियों को नहीं मिलेगा सेवा सुरक्षा कानून का लाभ

    Haryana News: अगर आप है लिव इन रिलेशन में तो हो जाए सचेत! ऐसे कर्मचारियों को नहीं मिलेगा सेवा सुरक्षा कानून का लाभ

    Haryana News: हरियाणा सरकार पूरी तरह से समाज के बनाए नियम और कायदे कानून पर चलने वाली सरकार है। नायब सरकार भले ही लिव इन रिलेशन, जीवनसाथी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी को मान्यता देने से रोकने का काम नहीं कर पा रही हो, लेकिन उसने सेवा सुरक्षा कानून में एक ऐसा प्रावधान कर दिया है जिससे कि प्रदेश में लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोगों को जबरदस्त झटका लगा है।

    सरकार ने लाखों संविदा कर्मियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ‘हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024’ को प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत जिन संविदा कर्मचारियों ने न्यूनतम पांच वर्षों तक 240 दिनों की सेवा की शर्तें पूरी की हैं, उन्हें सेवा सुरक्षा का कानूनी दर्जा मिलेगा।

    नई व्यवस्था से संविदा कर्मियों को वे सभी लाभ मिलेंगे, जो अब तक केवल नियमित कर्मचारियों को प्राप्त थे- जैसे वेतन की वार्षिक वृद्धि, महंगाई भत्ता, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, सेवा पुस्तिका, स्थानांतरण और पदोन्नति में पारदर्शिता आदि। एक से अधिक शादी करने वाले इसके दायरे में नहीं आएंगे।

    Haryana News: अगर आप है लिव इन रिलेशन में तो हो जाए सचेत! ऐसे कर्मचारियों को नहीं मिलेगा सेवा सुरक्षा कानून का लाभ

    दूसरा विवाह करने वाले या लिव-इन में रहने वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर तलाकशुदा है और दूसरा विवाह किया है तो इस तरह के मामलों में सरकार छूट दे सकती है। शपथ-पत्र भी देना होगा कि शादी में दहेज नहीं लिया। देश में कहीं भी ट्रांसफर हो सकेगा। कर्मचारियों का एक वर्ष उनकी नियुक्ति की तारीख से माना जाएगा। जहां पद नहीं है, वहां पद सर्जित होंगे। जहां कर्मचारी सरप्लस हैं, उन्हें दूसरे विभागों में एडजस्ट किया जाएगा।

    अधिसूचना में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मचारी जिनका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ है, जिसका जीवनसाथी जीवित है तो उन्हें सेवा सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार को यह छूट देने का अधिकार भी रखा गया है यदि यह विवाह उस व्यक्ति के व्यक्तिगत कानून के अनुसार मान्य है। यानी सरकार के पास तय करने का अधिकार रहेगा कि किसी धर्म या समुदाय विशेष का विवाह कानून मान्य है या नहीं।

    अगर बात की जाए हरियाणा की खापों की तो प्रदेश की खापों ने प्रदेश सरकार के इस फैसले की जमकर सराहना की है। खाप नेताओं का कहना है कि अगर सरकार इसी प्रकार से अन्य नीतियों में भी इस चीज को लागू कर दे तो प्रदेश से लिव इन रिलेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।

  • Haryana News: हरियाणा सरकार की बड़ी पहल! हरियाणा में संविदा कर्मियों को अब मिलेगा सेवा सुरक्षा का कानूनी अधिकार

    Haryana News: हरियाणा सरकार की बड़ी पहल! हरियाणा में संविदा कर्मियों को अब मिलेगा सेवा सुरक्षा का कानूनी अधिकार

    Haryana News: हरियाणा सरकार ने लाखों संविदा कर्मियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ‘हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024’ को प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत जिन संविदा कर्मचारियों ने न्यूनतम पांच वर्षों तक 240 दिनों की सेवा की शर्तें पूरी की हैं, उन्हें सेवा सुरक्षा का कानूनी दर्जा मिलेगा।

    इस नई व्यवस्था से संविदा कर्मियों को वे सभी लाभ मिलेंगे, जो अब तक केवल नियमित कर्मचारियों को प्राप्त थे – जैसे वेतन की वार्षिक वृद्धि, महंगाई भत्ता, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, सेवा पुस्तिका, स्थानांतरण और पदोन्नति में पारदर्शिता आदि।

    Haryana News: हरियाणा सरकार की बड़ी पहल! हरियाणा में संविदा कर्मियों को अब मिलेगा सेवा सुरक्षा का कानूनी अधिकार

    जानिए कौन ले सकता है सेवा सुरक्षा का लाभ?

    • कम से कम 5 वर्ष की संविदा सेवा पूरी की हो (प्रत्येक वर्ष में 240 कार्य दिवस)
    • सेवा में कोई बड़ा अंतराल नहीं हो
    • कर्मचारी ने दस्तावेजों की सत्यता और पात्रता की पुष्टि कराई हो
    • सेवा का निरंतरता रिकॉर्ड या पारिश्रमिक का प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो

    क्या होंगे संविदा कर्मचारियों के नए अधिकार?

    • वार्षिक वेतन वृद्धि – 1 जुलाई या 1 जनवरी को
    • महंगाई भत्ता – नियमित कर्मियों के समान
    • आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश – महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान
    • सेवा पुस्तिका – सरकारी रेकॉर्ड में पूर्ण विवरण
      अनुशासन एवं अपील अधिकार नियमित सेवाओं की तरह

    स्थायी पद की तर्ज पर पदनाम और वेतन संरचना

    यदि कोई संविदा कर्मचारी वर्ष 2018 से लगातार 240 दिन प्रतिवर्ष कार्यरत है और 15 अगस्त, 2024 तक उसकी सेवा रिकॉर्ड सत्यापित है, तो वह सेवा सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ‘सुरक्षित कर्मचारी’ घोषित किया जाएगा और उसकी सेवाओं को सेवानिवृत्ति तक संरक्षित किया जाएगा।

    सरकार की मंशा ‘समान काम-समान सम्मान’

    हरियाणा सरकार ने इस अधिनियम के ज़रिए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि संविदा कर्मचारी सरकार की रीढ़ हैं और उन्हें अब अस्थायित्व और अनिश्चितता से छुटकारा मिलेगा। राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचना जारी की गई, जिसमें विस्तारपूर्वक प्रक्रिया, पात्रता, वेतन संरचना और नियमों का उल्लेख किया गया है।

  • Dearness Allowance: हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों का बढ़ाया महंगाई भत्ता, 1 जनवरी 2023 से होगा लागू

    Dearness Allowance: हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों का बढ़ाया महंगाई भत्ता, 1 जनवरी 2023 से होगा लागू

    Dearness Allowance: लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का इंतजार था। अब हरियाणा सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन लेने वाले सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38 % से 42 % तक बढ़ा दिया है, जो 1 जनवरी 2023 से देय होगा।

    कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन में बढ़ा हुई महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक का एरियर मई 2023 में दिया जाएगा। जिसके बारे मे हरियाणा सरकार वित्त विभाग ने लेटर जारी करके जानकारी दी है।

    Dearness Allowance

     

  • केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया दीपावली का तोहफा, महंगाई भत्ते में किया 4% का इजाफा

    केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया दीपावली का तोहफा, महंगाई भत्ते में किया 4% का इजाफा

    पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया है। आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर केंद्र सरकार का यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दीपावली के पहले उपहार की तरह है। केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

    लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा फायदा

    त्योहार के समय महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की वृद्धि से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। आने वाले समय त्योहारों से भरे पड़े हैं। ऐसे समय में यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा सहूलियत देगा। इस घोषणा से लगभग 47.68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। यह फैसला कर्मचारियों के साथ-साथ रक्षा सेवाओं में कार्यरत लोगों के लिए भी लागू है।

    तीन महीने का बकाया भुगतान करेगी सरकार

    चूंकि नवीनतम महंगाई घोषणा वृद्धि की प्रभावी तिथि 1 जुलाई है, इसलिए कर्मचारियों को उनके नवीनतम वेतन के साथ बकाया का भुगतान किया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन करती है, लेकिन आमतौर पर इस फैसले की घोषणा मार्च और सितंबर में की जाती है। घोषणा के समय सरकार कर्मचारियों को तीन महीने का बकाया भी भुगतान करती है।

    12,852 करोड़ रुपए का वहन करेगी केंद्र सरकार

    केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि एक जुलाई 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई किस्त जारी करने का निर्णय लिया गया है। इसमें वित्तीय वर्ष यानि सालाना 12,852 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही अगले आठ महीनों में यानि जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक 8,588 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार केंद्र सरकार वहन करेगी।