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  • हैप्पी कार्ड योजना बन गई सरकार के लिए सिरदर्द, अशोक खेमका ने लगाया था 180 करोड रुपए के नुकसान का आरोप

    हैप्पी कार्ड योजना बन गई सरकार के लिए सिरदर्द, अशोक खेमका ने लगाया था 180 करोड रुपए के नुकसान का आरोप

    हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी कार्ड योजना) अब हरियाणा सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस योजना में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने का आग्रह किया है। यह कदम तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन विभाग) अशोक खेमका द्वारा दिसंबर 2024 में योजना में कई अनियमितताओं को उजागर करने के बाद उठाया गया है।

    बता दें कि यह वही अशोक खेमका हैं जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के बीच हुई करोड़ों की जमीन डील को रद्द किया था।

    रिपोर्ट के मुताबिक, हैप्पी कार्ड योजना को मार्च 2024 में शुरू किया गया था। इसके तहत सालाना एक लाख रुपये तक आय वाले परिवारों को हर साल 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जानी थी। सरकार का अनुमान था कि लगभग 84 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। हालांकि, इस योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों ने इसे विवादों में घेर लिया है।

    हैप्पी कार्ड योजना बन गई सरकार के लिए सिरदर्द, अशोक खेमका ने लगाया था 180 करोड रुपए के नुकसान का आरोप

    दिसंबर 2024 में, अशोक खेमका ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस योजना को बिना प्रतिस्पर्धी बोली (कॉम्पिटिटिव बिडिंग) के मंजूरी दी गई थी, जिसके कारण सरकार को अनुमानित 180 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि मुंबई की कंपनी औरियनप्रो को प्रति कार्ड 159.30 रुपये का भुगतान करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसमें पहले 10 लाख कार्ड मुफ्त थे और कंपनी को न्यूनतम 50 लाख कार्ड की गारंटी दी गई थी। इसके अलावा, दूसरे वर्ष से प्रत्येक कार्ड के लिए 79.06 रुपये का वार्षिक रखरखाव शुल्क भी निर्धारित किया गया, जबकि लाभार्थियों से केवल 50 रुपये का शुल्क लिया गया।

    खेमका ने बताया कि 50 लाख कार्ड के लिए प्रारंभिक चरण में 63.72 करोड़ रुपये (पहले 10 लाख मुफ्त कार्ड को छोड़कर) और दूसरे वर्ष से 39.53 करोड़ रुपये का वार्षिक रखरखाव खर्च होगा। उन्होंने इस रखरखाव शुल्क को अत्यधिक बताया और कहा कि कार्ड के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह शुल्क “नहीं देना चाहिए।”

    खेमका ने लिखा कि परियोजना पर तत्कालीन मुख्यमंत्री से दो बार मंजूरी ली गई और कार्ड की लागत तय होने के केवल 19 दिन बाद ही योजना शुरू कर दी गई। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भारतीय स्टेट बैंक का एनसीएमसी कार्ड केवल 100 रुपये (जीएसटी सहित) में उपलब्ध है और इसमें कोई रखरखाव शुल्क नहीं है। खेमका ने तत्कालीन प्रधान सचिव (मुख्यमंत्री) वी. उमाशंकर से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या 8 और 28 फरवरी 2024 को मंजूरी देने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री को बाजार मूल्य की सही जानकारी दी गई थी। उन्होंने कहा, “एक गलत निर्णय के कारण अनुमानित 180 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।” उन्होंने यह भी कहा कि उमाशंकर के जवाब के बाद “घोटाले की सच्चाई” सामने आएगी।

    परिवहन मंत्री अनिल विज ने इसे “बेहद गंभीर मामला” बताते हुए एक जांच समिति गठित करने का सुझाव दिया, जिसकी प्रमुख एसीएस (गृह) सुमिता मिश्रा होंगी और इसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट के आवंटन में उचित प्रक्रिया का पालन होने की जांच के लिए एक महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी।

    प्रशासनिक बदलाव और जांच में देरी

    30 अप्रैल 2025 को अशोक खेमका के सेवानिवृत्त होने के बाद, टीएल सत्यप्रकाश ने 8 मई को परिवहन विभाग के आयुक्त और सचिव का पदभार संभाला। 14 मई को, प्रधान सचिव (मुख्यमंत्री) अरुण गुप्ता ने लिखा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सत्यप्रकाश से इस मामले की गहन जांच करने को कहा है। हालांकि, चार महीने बाद सत्यप्रकाश का तबादला हो गया और 6 सितंबर को एसीएस राजा शेखर वुंद्रू ने परिवहन विभाग का कार्यभार संभाला। वुंद्रू ने कहा कि वह इस मामले से अवगत नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अभी जॉइन किया है।

    4 अगस्त को, विज ने फिर से इस मुद्दे को उठाया और शिकायत की कि परिवहन विभाग के आयुक्त और सचिव से टिप्पणी मांगने के बावजूद कोई ठोस निष्कर्ष या सिफारिश नहीं मिली। उन्होंने कार्ड की लागत तय करने में शामिल अधिकारियों और बैठकों के विवरण की मांग की और पूछा कि क्या यह मामला मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया था।

  • CET Exam के रिजल्ट के बीच से हटी सभी बाधाएं, हाईकोर्ट ने खारिज की सभी याचिकाएं, आयोग के सदस्य बोले जल्द आएगा रिजल्ट

    CET Exam के रिजल्ट के बीच से हटी सभी बाधाएं, हाईकोर्ट ने खारिज की सभी याचिकाएं, आयोग के सदस्य बोले जल्द आएगा रिजल्ट

    CET Exam: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की तरफ से 26 और 27 जुलाई को आयोजित की गई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) परीक्षा पर उठाए गए सवालों पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक और याचिका खारिज कर दी है। आयोग के सदस्य भूपेंद्र चौहान ने बताया कि यह याचिका एक अभ्यर्थी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि परीक्षा के दौरान उसके सहायक लेखक को बैठने की अनुमति नहीं दी गई।

    आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर हाईकोर्ट के इस फैसले की जानकारी दी। जांच में यह तथ्य सामने आया कि अभ्यर्थी ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सहायक लेखक के लिए ‘नहीं’ विकल्प चुना था। नियमों के अनुसार, ऐसी स्थिति में सहायक लेखक की अनुमति नहीं दी जाती। इसके बावजूद अभ्यर्थी के हित में आयोग ने मौके पर उसे सहायक लेखक उपलब्ध करवाने की अनुमति दी थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सहायक लेखक ने स्वयं परीक्षा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अभ्यर्थी अदालत पहुंचा, परंतु हाईकोर्ट ने तथ्यों के आधार पर आरोपों को निराधार मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

    CET Exam के रिजल्ट के बीच से हटी सभी बाधाएं, हाईकोर्ट ने खारिज की सभी याचिकाएं, आयोग के सदस्य बोले जल्द आएगा रिजल्ट

    आयोग सदस्य चौहान ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जा रही है। रिज़ल्ट में देरी या पुनः परीक्षा कराने की नीयत से कुछ लोग अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। लेकिन अब तक दायर याचिकाएं निराधार साबित हुई हैं और अदालत द्वारा खारिज की जा चुकी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आयोग जल्द ही परिणाम घोषित करेगा।

    पहले भी उठ चुके हैं सवाल

    गौरतलब है कि हरियाणा में सीईटी परीक्षा, ग्रुप-सी और ग्रुप-डी भर्तियों के लिए अनिवार्य है। पिछली बार भी इस परीक्षा पर सवाल उठे थे और कई अभ्यर्थियों ने कदाचार व अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। हालांकि अधिकांश मामलों में अदालत ने आयोग की प्रक्रिया को सही माना और याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस बार भी परीक्षा संपन्न होने के बाद लगातार कुछ याचिकाएं दायर की गईं, जिन्हें अदालत तथ्यों के आधार पर नकार चुकी है।