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टेलीकॉम कंपनियां 10 साल तक चुका सकेंगी AGR की रकम, देरी और डिफॉल्ट पर ब्याज और पेनाल्टी लगेगी- सुप्रीम कोर्ट

टेलीकॉम कंपनियां 10 साल तक चुका सकेंगी AGR की रकम, देरी और डिफॉल्ट पर ब्याज और पेनाल्टी लगेगी- सुप्रीम कोर्ट

सत्य खबर टेलीकॉम कंपनियों को अब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) की बकाया रकम को 10 साल के भीतर चुकाना होगा। यह ...