Tech News: अवैध तरीके से SIM कार्ड खरीदने पर 50 लाख रुपये का जुर्माना, 3 साल की कैद, नये कानून लागू
Tech News: दूरसंचार क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव हुआ है। 26 जून से पूरे देश में ‘दूरसंचार अधिनियम 2023’ लागू हो गया है। यह कानून पिछले साल दिसंबर में ही संसद में पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत अब भारत के किसी नागरिक को जीवनभर 9 SIM Card से अधिक नहीं लेने दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस सीमा से अधिक SIM का उपयोग करता है, तो उसे 50 हजार से 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा, किसी अन्य के आईडी से धोखाधड़ी से SIM प्राप्त करने पर 3 साल की सजा भी हो सकती है।
नए दूरसंचार कानून के अंतर्गत, सरकार को आवश्यकता पर नेटवर्क को निलंबित करने की स्वतंत्रता होगी। इसके साथ ही, आपके संदेशों को भी उसकी अवरोधन की अनुमति होगी। पुराने कानून में कई बदलाव करते हुए, सरकार ने अपने पास कई शक्तियां रखी हैं। जैसे कि आपातकाल में, सरकार किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क को अपने नियंत्रण में ले सकती है। इसके साथ ही, सरकार को स्वीकृति के बाद निजी संपत्ति में टावर भी स्थापित कर सकती है।
जानकारी के लिए, हम आपको बताते हैं कि यह कानून (दूरसंचार अधिनियम 2023) पिछले साल दिसंबर में संसद में पारित हुआ था। यह देश के 138 साल पुराने ‘भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम’ और ‘भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933’ को बदल देगा।
सरकार को ये अधिकार होंगे
दूरसंचार अधिनियम 2023 में कई परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें किसी भी आपातकाल या युद्ध के मामले में, सरकार को यदि आवश्यकता हो, किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क के नियंत्रण और प्रबंधन को संभालने की स्वतंत्रता होगी। इसके बाद, सरकार को उन्हें निलंबित करने की भी शक्ति होगी। देश की जनता की सुरक्षा को देखते हुए, सरकार किसी भी संदेश के प्रसारण को रोक सकती है।
लोगों को मिलेगा स्पैम कॉल्स से राहत
नए दूरसंचार अधिनियम में, सरकार ने स्पैम कॉल्स की समस्या को गंभीरता से लिया है। इसके कारण, अब दूरसंचार कंपनियों को लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। अब टेलीकॉम कंपनियों को किसी भी प्रकार के प्रचारिक संदेश भेजने से पहले उपयोगकर्ताओं की सहमति लेनी होगी। इसके अलावा, उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को सुनने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को ऑनलाइन तंत्र बनाना होगा ताकि उपयोगकर्ताएँ अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकें।