असंंध :रोहताश वर्मा
अनाज मंडी में एक आढ़ती की दुकान पर लगे मुनीम द्वारा महिला से
धोखाधड़ी करके चार कनाल का प्लाट अपने नाम करवाने का मामला सामने आया है।
पीड़िता को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को की
है। मंगलवार को जज सोहन सिंह मलिक ने मामले को लेकर पीड़िता के पक्ष में
तीन माह का स्टे दिया है।
पुलिस को दी शिकायत में बुर्जुग मूर्ति देवी ने बताया कि उनकी अनाजमंडी
में आढ़त की दुकान पर 10-12 साल से मर्दानखेड़ा निवासी शेर सिंह मुनीम का
काम करता था। पीड़िता ने बताया कि उनका करनाल रोड पर जेपीएस स्कूल के पास
4 कनाल का प्लाट है। उक्त मुनीम ने जनवरी 2015 में उसे गैस एजेंसी से नया
सिलेंडर दिलवाने के लिए घर से लेकर गया था। आरोपी मुनीम शेर सिंह उसे
तहसील में ले गया। वहां उसके कई जगह अंगूठे लगवाए। लेकिन अब उन्हे पता
लगा कि वह प्लाट उसके नाम नहीं है। जब पटवारी के पास जाकर पता किया तो
पता लगा कि उनके 4 कनाल के प्लाट को आरोपी मुनीम शेर सिंह ने धोखाधड़ी से
अपने नाम करवा लिया है। मंगलवार को जज सोहन लाल मलिक की अदालत ने बुजुर्ग
महिला मूर्ति के पक्ष में स्टे कर दिया है।उक्त जानकारी सीनियर अधिवक्ता सोहन लाल सिंगला ने पत्रकारों को बताया कि अदालत ने दोनो पक्षो की करीबन 2 घण्टे बहस सुनी और करीबन 5 बजे अहम फैसला देते हुए कहा कि उक्त भूमि के लिए स्टे आर्डर जारी किया जाता है औरभूमि की मालकिन मूर्ति देवी को शेर सिंह भूमि से बेदखल नही कर सकेगा वही आर्डर में यह भो लिखा गया कि वह भूमि का न कोई सौदा कर सकेगा, न ही वह किसी तरह का लोन ले सकेगा।अदालत के समक्ष शेर सिंह के वकील ने कहा कि 23 लाख की राशि मूर्ति देवी शेर सिंह से घरेलू ख़र्च के लिए ले चुकी है।इसी पर पूरी बहस दूसरे वकील सिंगला ने विरोध जताते हुए जवाब दिया कि दुकान के मुनीम से कभी मालकिन या मालिक क्यों राशि लेगा,उक्त तथ्य पूर्ण त्या गलत है।जज ने उक्त तर्क को धयान से सुने और फैसला मूर्ति देवी के हक में दे दिया। बार के बहुत वकीलों की मौजूदगी में फैसला सुनाया गया।उक्त भूमि की कीमत करीबन 4 से 5 करोड़ की बताई गई।
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