सत्यखबर महेन्द्रगढ़ (राधेश्याम) – विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे पूर्व एसडीएम संदीप सिंह ने प्रेसवार्ता आयोजित कर बताया कि पिछले साल जब वे एसडीएम कनीना के पद पर कार्यरत थे। उस समय सितंबर 2018 में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में कष्ठ निवारण समिति के चैयरमेन तत्कालीन मंत्री विपुल गोयल ने उनके पिता खिलाफ गलत टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी से उन्हें बेहद पीड़ा हुई थी। उनकी इस टिप्पणी पर उन्होंने विरोध प्रकट किया था। जिस पर उन्हें पिछली सरकार द्वारा उन्हें निलंबित भी कर दिया गया था। वे इस निलंबन के आदेश को लेकर माननीय हाइकोर्ट गये जंहा उन्हें इस निलंबन पर स्टे मिल गया था।
उन्होंने इसी टिप्पणी को लेकर माननीय सीजेएम कोर्ट नारनौल में एक इस्तगासा भी दायर किया था जिस पर न्यायाधीश महोदय ने सभी तरह की अपनी कानूनी प्रक्रिया की सुनवाई करते हुए कल 31 अक्टूबर को एक आदेश पारित करते हुए आईपीसी की धारा 500 व 504 के तहत तत्कालीन मंत्री विपुल गोयल को प्राथमिक तौर पर अपराध करना पाये जाने पर एक अकूजेड के तौर सम्मन किया गया है। हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते है और उम्मीद करते है कि उन्हें अवश्य ही उचित न्याय मिलेगा। सच्चाई व ईमानदारी की हमेशा जीत होती है।
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