सत्यखबर, नई दिल्ली
पंजाब नेशनल बैंक अब ग्राहकों को ऑनलाइन माध्यम से कई तरह की सुविधाएं दे रहा है। वहीं एटीएम के आने के बाद से कैश विड्रॉल के लिए बैंक जाने का सिलसिला काफी कम हो गया है। लेकिन कई बार एटीएम में कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से ग्राहकों को मुश्किलें हो जाती है। जैसे अक्सर सुनने में आता है कि ग्राहक पैसे निकालने के लिए एटीएम गया, जहां अकाउंट से पैसे तो कट गए लेकिन पैसे नहीं निकल पाए। ऐसे मामलों में बैंक की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है।
ऐसे मामलों में बैंक को भी इससे जुड़ी शिकायत को जल्द से जल्द निपटाना होता है। ऐसा ना करने में बैंक की ओर से हर्जाना दिए जाने का भी प्रावधान है। तो आइए जानते हैं कि एटीएम से पैसे ना निकलने को लेकर आरबीआई से जुड़े क्या नियम है। साथ ही जानेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब कभी भी एटीएम से पैसे निकालते समय खाते से पैसे कट जाते हैं और पैसे नहीं निकलते तो सबसे पहले बैंक से संपर्क करें और इस मामले की जानकारी बैंक को दें। इसके लिए आप पंजाब नेशनल बैंक के टोल फ्री नंबर 1800 180 2222, 1800 103 2222 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वैसे तो बैंक खुद ही बिना किसी शिकायत के भी ऐसे ट्रांजेक्शन की स्थिति में पैसे खाते में क्रेडिट कर देता है, लेकिन फि र भी आपको शिकायत दर्ज करवा देनी चाहिए। ऐसे में आप आसानी से आगे बैंक से इस मामले में कम्यूनिकेशन कर सकते हैं। खास बात ये है कि दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन करने पर भी यह प्रक्रिया ही फॉलो करनी पड़ती है।
ये भी पढ़ें… पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना सरकार की बड़ी लापरवाही: जीन्द विकास संगठन
पंजाब नेशनल बैंक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अगर ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हो पाता है तो तुरंत अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए जाते हैं। इसके लिए ग्राहक को कोई शिकायत करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कभी ऐसा नहीं हो पाता है तो आरबीआई के नियमों के अनुसार 7 दिन के अंदर ही शिकायत का निपटारा करना आवश्यक है। पीएनबी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ही जानकारी दी है कि आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार बैंक को 7 दिन से ज्यादा लेट होने के बाद बाद हर दिन के हिसाब से 100 रुपये ग्राहक को हर्जाने के रुप में देने होंगे। साथ ही खास बात ये है कि ग्राहक की ओर से कोई भी क्लेम किए बिना ही बैंक को हर रोज ये हर्जाना देना होगा। हालांकि अगर ट्रांजेक्शन से 30 दिन के अंदर शिकायत दर्ज नहीं करवाई जाती है तो ग्राहक को हर्जाने की राशि नहीं दी जाएगी।
Aluminum scrap supply chain Aluminium recycling material valuation Scrap metal export regulations