सत्यखबर, कानपुर
सर हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। हम एक दूसरे से किसी भी कीमत पर अलग नहीं हो सकते। यदि हमारे प्यार पर पहरा बैठाया गया तो हम जान दे देंगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हमारी शादी करा दीजिए। हम आपके आजीवन आभारी रहेंगे। घर वाले हमारे प्यार के दुश्मन बने हुए हैं। वे हमें अलग करने पर तुले हुए हैं। यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट या डायलॉग नहीं बल्कि हकीकत में पुलिस के सामने आया मामला है। अचानक महाराजपुर थाने पहुंचे दो युवकों की गुहार को सुनकर पुलिसकर्मी भी हैरत में पड़ गए। यहां दो समलैंगिक युवक अपने प्यार की दुहाई देकर उनकी आपस में शादी कराने की मिन्नतें कर रहे थे।
जानें क्या है धारा 377
आइपीसी भारतीय दंड संहिता में समलैंगिकता को अपराध माना गया है। धारा 377 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अगर किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता है तो इसे अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। यही नहीं इसके लिए उसे 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। वहीं इस कृत्य में जुर्माने का भी प्रवाधान है।
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कानपुर में सामने आया मामला
महाराजपुर के एक गांव निवासी लगभग 25 वर्षीय युवक एक कार शोरूम में नौकरी करता था। एक साल पहले फेसबुक पर चकेरी निवासी 20 वर्षीय अपरिचित युवक से दोस्ती हो गई। दोनों में बातचीत बढ़ी तो धीरे-धीरे मुलाकात होने लगी। चकेरी निवासी युवक महाराजपुर अपने साथी के घर आने-जाने लगा। घर पर युवक की मां ने दोनों को कई बार आपत्तिजनक हालत में पकड़ा तो साथी युवक के आने पर ऐतराज किया। बेटे पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी तो युवक ने फ ांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। चकेरी निवासी युवक का भी जब महाराजपुर आना-जाना बंद हुआ तो उसने हाथ की नस काट जान देने का प्रयास किया। रविवार को चकेरी निवासी युवक फि र से महाराजपुर अपने साथी के घर आकर रहने लगा। थक हार कर युवक की मां ने महाराजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दोनों से पुलिस ने पूछताछ की। थाना प्रभारी महाराजपुर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों ने प्रेम संबंध की बात स्वीकार की है। शिकायतकर्ता महिला की मदद के लिए विधिक सलाह ली जा रही है। दोनों को समझाया गया है।
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