हिसार, 28 मई। कपिल महता (सत्यखबर)
जिला प्रशासन ने बाजार खोलने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। नई एडवाइजरी के तहत हिसार शहर और उपमंडलों के सभी बाजार राइट और लेफ्ट के तहत खोले जाएंगे। हिसार शहर में नगर निगम दिन निर्धारित कर लेफ्ट व राइट श्रेणी में बाजारों को बाटेंगे। निगम कमिश्नर विभिन्न बाजारों की कमेटी/एसोसिएशन के माध्यम से नई व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार से उपमंडलाधीश अपने-अपने क्षेत्रों में व्यवस्था को लागू करेंगे।
उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बाजार अब एडवाइजरी के अनुसार सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगे। जो दुकानदार निर्देशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि गली-मोहल्लों जहां बाजार नहीं है, की दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी। इसी प्रकार से मेडिकल हॉल, दूध व किरयाना जैसी जरूरी वस्तुओं की दुकाने भी पहले की तरह ही खुली रहेंगी और इन पर नई एडवाइजरी लागू नहीं होगी। बाजार और अन्य सभी दुकानदारों को मास्क, सैनिटाइजर सहित सभी प्रकार की सावधानियां बरतनी होगी। उपायुक्त ने कहा कि बाजार की दुकानें रविवार को एडवाइजरी के तहत खुली रहेंगी।
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