सत्य खबर, मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत सिख समुदाय पर विवादित बयान देने से जुड़े एक मामले में आज मुंबई पुलिस के सामने पेश हो सकती हैं. कंगना को बुधवार को मुंबई के खार पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान दर्ज करवाना था लेकिन वह अपने किसी निजी काम की वजह से वहां नहीं पहुंच पाईं थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना रनौत आज सुबह 11 बजे के करीब अपना बयान दर्ज करवाने के लिए खार पुलिस स्टेशन पहुंच सकती हैं.
दरअसल कंगना ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में किसानों के आंदोलन को कथित रूप से एक अलगाववादी समूह से जोड़ा था और सिख समुदाय पर टिप्पणी की थी. एक सिख संगठन की शिकायत के बाद पिछले महीने खार पुलिस थाने में रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी FIR के संबंध में कंगना को मुंबई पुलिस के सामने पेश होना है और अपना पक्ष रखना है. पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था. तब रनौत के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया था कि वह 22 दिसंबर को खार पुलिस के समक्ष पेश होंगी. बुधवार को उनके वकील ने पेश होने के लिए दूसरी तारीख दिये जाने का अनुरोध किया.
किसी निजी काम से नहीं आ सकीं कंगना
कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा, ”हाईकोर्ट के आदेश की भावना, उद्देश्य और मंशा के अनुसार, हमने जांच अधिकारी से एक पहले की तारीख का अनुरोध किया और हम अदालत की अगली सुनवाई से पहले प्रक्रिया में तेजी लाना चाहते थे. जांच अधिकारी हमें समायोजित करने के लिए तैयार नहीं थे. उन्होंने न तो मेरे फोन कॉल और न ही संदेशों का ही कोई जवाब दिया, साथ ही उन्होंने उस पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया जो उन्हें आदेश के तुरंत बाद भेजा गया था.”
उन्होंने आगे कहा, ”अब मेरी मुवक्किल उपलब्ध किसी अन्य निकट तिथि पर उनके सामने पेश होंगी. यदि अधिकारी हमें समय नहीं देते हैं, तो हम इस मामले का फैसला उच्च न्यायालय पर छोड़ देंगे जो इसके गुण-दोष के आधार निर्णय करेगा.” मुंबई पुलिस ने इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया था कि वह 25 जनवरी, 2022 तक रनौत को उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, जिसमें किसानों के विरोध प्रदर्शन को कथित तौर पर एक अलगाववादी समूह से जोड़ा गया था.
सिख समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचाई!
इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि यह विषय कंगना की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है. इसके बाद अदालत ने कंगना को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी. रनौत ने इस महीने की शुरुआत में मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया था और अपने खिलाफ खार पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था. गौरतलब है कि अभिनेत्री के खिलाफ प्राथमिकी सिख समुदाय के कुछ सदस्यों ने उनके एक इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद दर्ज कराई थी. शिकायत में दावा किया गया है कि रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन बताया था.
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