सत्यखबर
क्रूज ड्रग्स मामले में 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए आर्यन खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका में कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ड्रग्स की जब्ती के मामले में उन्हें फंसाने के लिए वॉट्सऐप चैट को गलत तरीके से पेश कर रही है। आर्यन फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में हैं और उनकी जमानत याचिका दो बार खारिज हो चुकी है। जिसके बाद उनके वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। इस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। बता दें कि एंटी-ड्रग्स एजेंसी अब तक इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
जहाज पर छापा मारने के बाद NCB को मेरे पास किसी भी तरह का कोई ड्रग नहीं मिला. अरबाज मर्चेंट और अचित कुमार को छोड़कर मेरा किसी भी अन्य आरोपी के साथ कोई संबंध नहीं है। जिन वॉट्सऐप चैट्स का जिक्र NCB कर रही है, उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। वो चैट बहुत पहले के हैं। उन कथित चैट्स को किसी भी साजिश से नहीं जोड़ा जा सकता है, जिसके लिए गुप्त सूचना मिली थी। वॉट्सऐप चैट्स की व्याख्या जांच अधिकारी ने जिस तरह की है वह पूरी तरह से गलत है।
आर्यन खान ने जमानत नहीं देने के सेशन कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा था कि आर्यन प्रभावशाली हैं, इसलिए हिरासत से रिहा होने पर वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस पर आर्यन ने कहा है ‘ ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रभावशाली है, तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है।’
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अदालत ने आर्यन को बताया था साजिश का हिस्सा
आर्यन खान को 3 अक्टूबर को NCB ने अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के साथ गिरफ्तार किया था। फिलहाल तीनों न्यायिक हिरासत में हैं। आर्यन खान और मर्चेंट सेंट्रल मुंबई के आर्थर रोड जेल में हैं, जबकि धमेचा भायखला महिला जेल में हैं। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS) से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट ने आर्यन को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वे साजिश का हिस्सा थे।
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