सत्यखबर पिंजौर (ब्यूरो रिपोर्ट) – एचएमटी पिंजौर के पैट्रोल पंप से जबरन निकाले गए 18 कर्मचारियों को हक दिलवाने के लिए सोसाइटी और राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस ऑफ मोशन कर स्टे के संदर्भ में 19 मई तक जवाब दायर करने के लिए दिए हैं आदेश। हिंदुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) पिंजौर के एकमात्र पेट्रोल पंप से जबरन निकाले गए 18 कर्मचारियों को उनका हक मिलने की आस जग गई है।
इसी संदर्भ में शिवालिक विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष एवं एडवोकेट विजय बंसल ने इन कर्मचारियों को उनका हक दिलवाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब एचएमटी कर्मचारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी व राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस ऑफ मोशन कर स्टे के संदर्भ में आगामी 29 मई तक जवाब दायर करने के लिए आदेश दिए हैं।
शिवालिक विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष एवं एडवोकेट विजय बंसल ने कहा कि उम्मीद है कि निश्चित रूप से कर्मचारियों को न्याय मिलेगा। और निकालें जाने वाले तुगलकी फरमान को रद्द किया जाएगा।
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