जींद, महाबीर मित्तल
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री रेखा ने बताया कि यदि आप किसी अपराध जैसे एसिड हमला, बलात्कार, यौन उत्पीडऩ आदि से पीडि़त है तो आप हरियाणा पीडि़त मुआवजा योजना 2०2० तथा हरियाणा यौन शोषण अथवा अन्य अपराधों से पीडि़त/उत्तजीवी महिला के लिए मुआवजा योजना 2०2० (भाग-2) के तहत वर्णित मुआवजा पाने के हकदार है। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में एक मामला आया है कि एसिड अटैक के अन्तर्गत मामले का संज्ञान लेते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने अनुसधान अधिकारी विनय कुमार, जिला प्रोग्राम ऑफिसर मीना शर्मा, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी रामरती, बाल कल्याण संरक्षण अधिकारी सुजाता और पीडि़त महिला से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में मुलाकात की और पुरा मामले के बारे में विस्तार से जानकारी ली। प्राधिकरण सचिव रेखा ने यह भी बताया कि अनुसधान अधिकारी को चाहिए कि इस प्रकार का कोई भी मामला उनके संज्ञान में आता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मामले की सूचना दें ताकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीडि़त व्यक्ति को कानूनी सहायता व मुआवजे की राशि प्रदान कर सकें।
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