सत्यखबर पलवल (मुकेश बघेल) – उपायुक्त नरेश नरवाल ने पलवल जिला में न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी पलवल के वार्ड नंबर-14, जवाहर नबर कैंप क्षेत्र के वार्ड नंबर-12, बाली नगर, न्यू कॉलोनी वार्ड नंबर-13, कृष्णा कॉलोनी वार्ड नंबर-17, प्रकाश विहार वार्ड नंबर-18, देव नगर – कैलाश नगर वार्ड नंबर-22, लक्खी विहार वार्ड नंबर-19, कल्याण एनक्लेव पलवल के वार्ड नंबर-18, बसंत विहार वार्ड नंबर-18, बडा मौहल्ला वार्ड नंबर-20, श्याम नगर वार्ड नंबर-20, कैलाश नगर वार्ड नंबर-2, गांव आल्हापुर वार्ड नंबर-30, सेक्टर-2 वार्ड नंबर-31, आशियाना सीजीएचएस सेक्टर-2 (पहले से ही कंटेनमेंट जोन घोषित), ओमेक्स सिटी वार्ड नंबर-24, ऐकता नगर पलवल वार्ड नंबर-25 (पहले से ही कंटेनमेंट जोन घोषित), सिविल लाइन्स वार्ड नंबर-24, गांव शमशाबाद वार्ड नंबर-7, अग्रसैन चौक होडल, गांव घोडी, होशंगाबाद, लालपुरा, अलावलपुर, बहीन, खोकियाका, असावटा, रहराना, रजपुरा, बेला, दीघोट, रूंधि, पुलिस लाइन पलवल, बामनीखेडा, सैंडोली, खाम्बी, लीखी (पहले से ही कंटेनमेंट जोन घोषित), करीमपुर, आमरू व होडल के गांव भुलवाना में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिला कंटेनमेंट प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
उपायुक्त के जारी आदेशों के तहत न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी पलवल के वार्ड नंबर-14, जवाहर नबर कैंप क्षेत्र के वार्ड नंबर-12, बाली नगर, न्यू कॉलोनी वार्ड नंबर-13, कृष्णा कॉलोनी वार्ड नंबर-17, प्रकाश विहार वार्ड नंबर-18, देव नगर – कैलाश नगर वार्ड नंबर-22, लक्खी विहार वार्ड नंबर-19, कल्याण एनक्लेव पलवल के वार्ड नंबर-18, बसंत विहार वार्ड नंबर-18, बडा मौहल्ला वार्ड नंबर-20, श्याम नगर वार्ड नंबर-20, कैलाश नगर वार्ड नंबर-2, गांव आल्हापुर वार्ड नंबर-30, सेक्टर-2 वार्ड नंबर-31, आशियाना सीजीएचएस सेक्टर-2 (पहले से ही कंटेनमेंट जोन घोषित), ओमेक्स सिटी वार्ड नंबर-24, ऐकता नगर पलवल वार्ड नंबर-25 (पहले से ही कंटेनमेंट जोन घोषित), सिविल लाइन्स वार्ड नंबर-24, गांव शमशाबाद वार्ड नंबर-7, अग्रसैन चौक होडल क्षेत्र में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन क्षेत्र को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित नगर परिषद की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। निर्धारित किए गए कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम ओवर ऑल मजिस्ट्रेट होंगे।
इसी प्रकार गांव घोडी, होशंगाबाद, लालपुरा, अलावलपुर, बहीन, खोकियाका, असावटा, रहराना, रजपुरा, बेला, दीघोट, रूंधि, पुलिस लाइन पलवल, बामनीखेडा, सैंडोली, खाम्बी, लीखी (पहले से ही कंटेनमेंट जोन घोषित), करीमपुर, आमरू व होडल के गांव भुलवाना क्षेत्र में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए भी आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की पर्याप्त टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। यह सभी टीम सिविल सर्जन के निर्देशन में कार्य करेंगी। वहीं संबंधित क्षेत्रों को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित बीडीपीओ की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। संबंधित कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित एसडीएम ओवर ऑल मजिस्ट्रेट होंगे।
कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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