हरियाणा

गुरुग्राम की एडीजे अदालत ने स्वीट्स दुकान पर गोली चलाकर हफ्ता मांगने पर दोषी को दी 10वर्ष कैद व जुर्माने की सजा।

 

सत्य ख़बर, गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज:

 

Haryana News: चोर ने दुकान में आराम से किया कब्जा, मालिक की कुर्सी पर बैठकर चोरी की लाखों की रकम
Haryana News: चोर ने दुकान में आराम से किया कब्जा, मालिक की कुर्सी पर बैठकर चोरी की लाखों की रकम

पुलिस थाना उधोग विहार ने एक पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। जिसमें अदालत में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा व जुर्माना लगाया है।

 

मिली जानकारी के अनुसार 8 सितंबर 2019 की रात वह पीड़ित ( शिकायतकर्ता) गांव डुणडाहेडा में अपनी स्वीट्स की दुकान के काउंटर पर बैठा था, तभी एक लडका काउन्टर पर आया, जिसने इसको साईड में चलने के लिए कहा तो यह दुकान के अन्दर ही एक तरफ हुआ तो उसने हथियार दिखाते हुए कहा कि यहां काम करना है तो 50 हजार रुपए प्रति महिना देने होंगे और फिर उसने गोली चला दी और कई गोलियां इनके ऊपर भी चलाई, परन्तु किसी तरह वह बच गया। उसके बाद उस लड़के ने 50 हजार की मांग करी। इस सम्बन्ध में पुलिस ने कतलाना हमला करने सहित शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।

Rohtak News: 16 से 22 साल के लड़के बने खून के खेल का हिस्सा, पुलिस की रडार पर 137 नाम
Rohtak News: 16 से 22 साल के लड़के बने खून के खेल का हिस्सा, पुलिस की रडार पर 137 नाम

पुलिस ने मामले की गहनता से जांच पड़ताल करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए। आरोपी की पहचान मनीष उर्फ गोगा निवासी गाँव डूंडाहेड़ा, गुरुग्राम के रूप में हुई।

वहीं पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई तथा पुलिस टीम द्वारा अभियोग से सम्बन्धित विभिन्न साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत के सम्मुख प्रस्तुत किए। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर गुरुग्राम की एडीजे मोना सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए। धारा 307 IPC के तहत 10 साल की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा, धारा 387 IPC के तहत 05 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा तथा धारा 25 (1B) (A) शस्त्र अधिनियम के तहत 03 साल व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा तथा धारा 27 (1) शस्त्र अधिनियम के तहत 03 साल की कैद व 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

Back to top button