सत्यखबर, चण्डीगढ़
हरियाणा और राजस्थान के नामी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को बिमला मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। हरियाणा में नारनौल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन ने दोपहर साढ़े 12 बजे फैसला सुनाया। अदालत ने पपला गुर्जर पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसले के समय गैंगस्टर पपला कोर्ट में मौजूद था। बिमला मर्डर केस में अदालत ने 25 अक्टूबर को ही पपला को दोषी करार दिया था। मंगलवार सुबह उसे भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। पपला गुर्जर ने 6 साल पहले बिमला की 23 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इस केस के 6 अन्य आरोपी संदेह के लाभ के चलते 3 साल पहले बरी हो चुके हैं। महेन्द्रगढ़ जिले में खैरोली गांव के विक्रम उर्फ पपला गुर्जर ने 21 अगस्त 2015 की रात अपने ही गांव की 65 वर्षीय बिमला को उसके घर में घुसकर गोलियों से छलनी कर दिया था। बिमला को 23 गोलियां मारी गईं।
इस केस में पपला और उसके 6 साथियों पर आईपीसी की धारा 148, 149, 302, 120बी व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन 5 सितंबर 2017 को पपला गुर्जर के साथी महेंद्रगढ़ कोर्ट में पेशी के दौरान अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उसे छुड़वा ले गए। इस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। इस मामले में 6 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए 12 अप्रैल 2018 को बरी कर दिया गया जबकि पपला गुर्जर को नारनौल कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2021 को दोषी ठहरा दिया। एडवोकेट अजय चौधरी के अनुसार, बिमला की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह अपने पिता श्रीराम और बेटे संदीप के मर्डर में पपला के खिलाफ गवाही देने पर अड़ी हुई थी। श्रीराम और संदीप का मर्डर पपला ने ही किया था।
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सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा पपला
गैंगस्टर पपला गुर्जर को उम्रकैद की सजा होने के बाद उसके एडवोकेट कुलदीप सिंह ने कहा कि इस केस में 6 आरोपी पहले ही संदेह के लाभ में बरी हो चुके हैं। उनके मुवक्किल को आईपीसी की धारा 302 में सजा सुनाई गई है। इस सजा के खिलाफ वह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
पपला का नया ठिकाना भोंडसी जेल
नारनौल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन ने पपला गुर्जर को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही उसे नारनौल की नसीबपुर जेल से गुरुग्राम की भोंडसी जेल में शिफ्ट करने के आदेश भी दिए। गौरतलब है कि पपला को 28 जनवरी 2021 को राजस्थान की स्पेशल पुलिस फोर्स ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वह अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था। 6 साल पुराने बिमला मर्डर केस में पपला के वकीलों ने नारनौल कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाने की अपील की। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करके 29 सितंबर 2021 को ही पपला को नारनौल कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। 29 सितंबर को पेशी के बाद कोर्ट ने नसीबपुर जेल में शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। अब सुरक्षा कारणों के चलते अब भोंडसी जेल में रखा जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचा पपला
पपला गुर्जर से जुड़े मामले में आने वाले फैसले को देखते हुए मंगलवार सुबह से ही नारनौल कोर्ट में गहमागहमी रही। कोर्ट परिसर में तगड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। तकरीबन 11 बजे पुलिसवालों के घेरे में नसीबपुर जेल से गैंगस्टर पपला गुर्जर को नारनौल कोर्ट लाया गया। यहां उसे न्यायाधीश सुधीर जीवन की कोर्ट में पेश किया गया। लगभग डेढ़ घंटे तक दोनों पक्षों के बीच सजा पर बहस हुई और उसके बाद कोर्ट ने पपला गुर्जर को उम्रकैद की सजा सुना दी। अदालत के फैसले के बाद कोर्ट से बाहर आए पीड़ित पक्ष के एडवोकेट अजय चौधरी ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बेअंत सिंह हत्याकांड का हवाला देकर बिमला मर्डर केस को भी जघन्य अपराध मानते हुए पपला गुर्जर को फांसी की सजा देने की अपील की। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पपला गुर्जर को उम्रकैद की सजा दी।
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