सफीदों, महाबीर मित्तल
खण्ड सफीदों की 11 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास के साढे नौ लाख रुपये के बजट को हेराफेरी कर हड़प लिए जाने के मामले की जांच में उत्तरदायी पाए गए 13 कर्मचारियों व अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज कराने की बजाय आरोपियों को बचाने के प्रयास करने का आरोप बीडीपीओ व डीडीपीओ पर कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। सोमवार को यहां लोक निर्माण विश्रामग्रह परिसर मे सीएम विंडो की एक शिकायत पर इस बैंच के सदस्य रामदास प्रजापत व रोहताश सैनी ने जींद के उपायुक्त को गबन के आरोपी कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ साथ बीडीओ व डीडीपीओ पर भी तत्काल प्रभाव से कानूनी कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की है। सिफारिश में कहा गया है कि इस गबन के मामले में बीडीपीओ सफीदों के द्वारा एक सप्ताह में गबन के आरोपी कर्मचारियों व अधिकारियों को ब्याज राशि जमा करवाने का नोटिस दिया था। इस नोटिस की एक सप्ताह की समय सीमा समाप्त होने के बाद दूसरा नोटिस 16 अगस्त और तीसरा नोटिस 23 अगस्त 2021 को दिया जाना चाहिए था। तीनों नोटिस जाने के बाद नियमानुसार बीडीपीओ आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई व एफआईआर दर्ज करवा सकते थे लेकिन 16 नवंबर को विभिन्न समाचार पत्रों में इस मामले का समाचार छपने के बाद बीडीपीओ सफीदों द्वारा दूसरा नोटिस 7 दिसंबर को बिना समय सीमा तय किए गबन के आरोपियों को भेजा गया था। इस मामले में बीडीपीओ ने पहले एक पत्र उपायुक्त जींद को 13 गबन के आरोपी कर्मचारियों व अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय व कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में भेजा था। उक्त पत्र डीडीपीओ जींद को मार्क होने पर भी डीडीपीओ जींद ने गबन के आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई ना करके व उनके साथ सांठगांठ करके 4 माह तक इस पत्र को दबाकर रखा। बैंच ने 13 आरोपियों के साथ-साथ बीडीपीओ सफीदों व डीडीपीओ जींद के विरुद्ध भी कार्रवाई तुरंत प्रभाव से करने की सिफारिश की है। इस मामले का मु य आरोपी तत्कालीन स्थानीय बीडीपीओ शंकरलाल गोयल आजकल यमुनानगर मे डीडीपीओ तैनात बताया गया है। बता दें कि इसी मामले मे यहां कारखाना गांव के पूर्व सरपंच रणबीर कश्यप ने भी इसी गबन घोटाले की शिकायत सीएम विंडो मे की थी जिसे, शिकायतकत्र्ता के अनुसार, रफादफा करने का प्रयास संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।
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क्या था मामला
सफीदों खंड के गांवों करसिंधु, रामनगर, मलिकपुर, बागडू कलां, बागडू खुर्द, बडौद, बसीनी, सिंघाना, खरकड़ा, खातला व कुरड़ में 6 वर्ष पहले के वाटर कूलर, वेलकम गेट व सीसी बेंच आदि के निर्माण या खरीद में करीब 9 लाख रूपए की हेराफेरियां उजागर हुई थी। हेराफेरी जांच में साबित हुई तो आरोपियों पर मामला दर्ज कराने व उनसे गबन की मूल व 21 प्रतिशत वार्षिक दर की ब्याज राशि वसूलने का आदेश सीएम विंडो से हुआ लेकिन कुछ आरोपियों ने केवल मूल राशि जमा कराकर विभागीय अधिकारियों से सांठगांठ कर ली और ब्याज राशि, जो मूल से भी ज्यादा (करीब 14 लाख रुपए है), जमा नहीं कराई। इस मामले में बीडीपीओ ने आरोपियों को एक नोटिस तो भेजा गया लेकिन उसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं और नोटिस पर अमल ना करने की स्थिति के परिणाम का कोई जिक्र नहीं किया गया। इस मामले में इस खंड में विवाद की अवधि में सेवा दे चुके बीडीओ शंकर गोयल, सेवानिवृत बीडीओ धर्मबीर सिंह, ग्राम सचिव अजमेर सिंह, ग्राम सचिव राजेंद्र सिंह, ग्राम सचिव सतीश कुमार, ग्राम सचिव ईश्वर सिंह, ग्राम सचिव कर्मबीर सिंह, ग्राम सचिव कंवर सिंह, ग्राम सचिव सुभाष चंद्र, ग्राम सचिव अमित, ग्राम सचिव कुलदीप सिंह, कनिष्ठ अभियंता दलबीर सिंह व कनिष्ठ अभियंता सुनील कुमार को आरोपी बनाया गया है जिनमे ज्यादातर यहां से तबादला होकर जा चुके हैं।
सफीदों खंड के गांवों करसिंधु, रामनगर, मलिकपुर, बागडू कलां, बागडू खुर्द, बडौद, बसीनी, सिंघाना, खरकड़ा, खातला व कुरड़ में 6 वर्ष पहले के वाटर कूलर, वेलकम गेट व सीसी बेंच आदि के निर्माण या खरीद में करीब 9 लाख रूपए की हेराफेरियां उजागर हुई थी। हेराफेरी जांच में साबित हुई तो आरोपियों पर मामला दर्ज कराने व उनसे गबन की मूल व 21 प्रतिशत वार्षिक दर की ब्याज राशि वसूलने का आदेश सीएम विंडो से हुआ लेकिन कुछ आरोपियों ने केवल मूल राशि जमा कराकर विभागीय अधिकारियों से सांठगांठ कर ली और ब्याज राशि, जो मूल से भी ज्यादा (करीब 14 लाख रुपए है), जमा नहीं कराई। इस मामले में बीडीपीओ ने आरोपियों को एक नोटिस तो भेजा गया लेकिन उसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं और नोटिस पर अमल ना करने की स्थिति के परिणाम का कोई जिक्र नहीं किया गया। इस मामले में इस खंड में विवाद की अवधि में सेवा दे चुके बीडीओ शंकर गोयल, सेवानिवृत बीडीओ धर्मबीर सिंह, ग्राम सचिव अजमेर सिंह, ग्राम सचिव राजेंद्र सिंह, ग्राम सचिव सतीश कुमार, ग्राम सचिव ईश्वर सिंह, ग्राम सचिव कर्मबीर सिंह, ग्राम सचिव कंवर सिंह, ग्राम सचिव सुभाष चंद्र, ग्राम सचिव अमित, ग्राम सचिव कुलदीप सिंह, कनिष्ठ अभियंता दलबीर सिंह व कनिष्ठ अभियंता सुनील कुमार को आरोपी बनाया गया है जिनमे ज्यादातर यहां से तबादला होकर जा चुके हैं।
कौन-कौन से गांव में कितनी ब्याज राशी बकाया
इस मामले में गांव करसिंधू की 173398 रूपए, गांव रामनगर की 46445 रूपए, गांव बसीनी की 77269 रूपए, गांव मलिकपुर की 311681 रूपए, गांव बागडू कलां की 92891 रूपए, गांव बडौद की 77269 रूपए, गांव सिंघाना की 311680 रूपए, गांव खरकड़ा की 81655 रूपए, गांव खातला की 122486 रूपए, गांव कुरड़ की 81749 रूपए व गांव बागडू खुर्द की 49049 रूपए बकाया है।
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