सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल
राष्ट्रीय पर्व दिवाली के मौके पर पटाखे, आतिशबाजी इत्यादि के छोडऩे/चलाने से अकसर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के दृष्टिगत जिलाधीश नरेश नरवाल ने घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री करने व उनके चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधीश ने बताया कि पटाखे जलाने से जहरीली गैसे निकलती है, जिनका पर्यावरण व जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। श्रृंखला पटाखों अथवा लड़ीज के निर्माण, बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ग्रीन अर्थात् हरे पटाखों के प्रयोग के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा एनजीटी द्वारा जारी हिदायतों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। सभी साइलेंस जोन की कम से कम एक सौ मीटर तक पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिलाधीश नरेश नरवाल ने उपमंडलाधीशों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने उपमंडल में पटाखे, आतिशबाजी बेचने के लिए स्थान निर्धारित कर लें। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि जिला के सभी शहरों/कस्बों में कोई भी व्यक्ति बिना लाईसेंस लिये निर्धारित स्थानों के अलावा किसी अन्य जगह पर पटाखे, आतिशबाजी नहीं बेच सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिलाधीश नरेश नरवाल द्वारा जारी आदेशों में उल्लेख किया गया है कि सम्बंधित एसडीएम द्वारा निर्धारित स्थानों पर पटाखे, आतिशबाजी बेचने के लिए स्टॉल लगाई जाएगीं।
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लाईसैंसधारी व्यक्ति ही इन स्टॉलों पर पटाखों की बिक्री कर सकेंगें। उपमंडलाधीश द्वारा निर्धारित स्थानों पर निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप पटाखे बेचने के लिए बूथ स्थापित किए जाएगें। एक बूथ से दूसरे बूथ के बीच में 15 मीटर की दूरी रखी जाएगी। इन बूथों पर आग बुझाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली रेत, पानी इत्यादि की उपलब्धता भी पटाखा विक्रेताओं द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। पटाखा विक्रेता अपनी दुकानों पर आग बुझाने के लिए पानी की बालटियों इत्यादि की समुचित व्यवस्था रखेगें। किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, औषद्यालयों तथा निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम को आवश्यक प्रबंध रखने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावित लोगों को यथासम्भव शीघ्र सहायता उपलब्ध करवायी जा सके। उन्होंने कहा कि कोई भी पटाखा विक्रेता अभिभावकों के बिना 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विस्फोटक सामग्री न बेचें और स्टॉल के अंदर अग्रि फैलाने से संबंधित वस्तु लालटेन, धूम्रपान से संबंधित सामग्री, खुला लैम्प, मोमबती इत्यादि न रखे। जिलाधीश ने जिला के सभी उप मण्डलाधीशों, पुलिस उपाधीक्षों तथा नगरपालिका/नगरपरिषद के कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में घनी आबादी वाले तथा तंग बाजारों मे औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थानों पर रेहड़ी अथवा फड़ों पर पटाखों की बिक्री न कर पावे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश भी उप मण्डलाधीशों को जारी किए गए हैं।
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