सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत स्थानीय गोहाना रोड पर कानूनी साक्षरता / जागरूकता शिविर का आयेाजन किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा ने बताया कि वीरवार को स्थानीय गोहाना रोड पर सक्षम युवा अजित,देवेन्द्र व प्रदीप द्वारा कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सक्षम युवाओं द्वारा लोगों को जागरूक करते हुए आगामी 11 सितम्बर को जिला स्तर पर जींद व उपमंडल स्तर पर नरवाना व सफीदों में न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत काफी कारगर साबित हो रही है। इन लोग अदालतों के माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गंवाए केस का समाधान आपसी समझौते से किया जाता है। इस प्रकार की लोक अदालतों में ना तो किसी पक्ष की हार होती है न ही जीत बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है। जिससे हमेशा के लिए आपस में बैर- विरोध भी समाप्त हो जाता है और आपस में भाईचारा बना रहता है।
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उन्होंने बताया कि 27 अगस्त को प्री लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला स्तर पर जींद व उपमंडल स्तर पर नरवाना व सफीदों में लगाई जाएगी। इस लोक अदालत में आपराधिक, दिवानी, बैंक रिकवरी, वैवाहिक, वाहन दुर्घटना, बिजली, पानी और श्रम विवाद से सम्बन्धित व प्री- लिटिगेटिव स्टेज पर विवादों का निपटान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा कोरोना से बचाव के लिए हर रोज नागरिक अस्पताल में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए शिविरों का आयोजन तथा ऑन लाईन जागरूकता कैम्पों का आयोजन भी किया जा रहा है। प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि प्री लोक अदालत व लोक अदालत से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी व सुझाव लेने के लिए प्राधिकरण के हैल्प लाईन नम्बर ०1681-245०48 पर संपर्क कर सकते है।
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