हरियाणा

दण्ड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत लाउड स्पीकर तथा डीजे के प्रयोग के बारे में हिदायतें जारी

सत्यखबर गुरूग्राम (ब्यूरो रिपोर्ट) – जिलाधीश अमित खत्री ने दण्ड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत लोकसभा चुनावों में लाउड स्पीकर तथा डीजे के प्रयोग के बारे में हिदायतें जारी की हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि चुनाव अवधि के दौरान लाउड स्पीकर तथा डी जे का प्रयोग करने की अनुमति प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक होगी।

आदेशों में कहा गया है कि लाउड स्पीकर चाहे वाहन पर लगा हो या स्थाई रूप से किसी स्थान पर प्रयोग किया जा रहा हो या चुनावी जनसभा में प्रयोग हो रहा हो, रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच नहीं प्रयोग किया जा सकता। निर्धारित अवधि अर्थात् रात्रि 10 बजे के बाद यदि लाउड स्पीकर प्रयोग होता पाया गया तो उस सारे सामान को जब्त कर लिया जाएगा।

आदेशों में सभी राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों को लाउड स्पीकर प्रयोग के बारे में हिदायत दी गई है कि वे लाउड स्पीकर प्रयोग की अनुमति के लिए अधिकृत अधिकारी को वाहन के रजिस्टेशन आईडेन्टिफिकेशन नंबर की पूरी जानकारी देगे, जो परमिट में संबंधित अधिकारी द्वारा लिखा जाएगा। इसमें राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा लाउड स्पीकर लगाए जाने वाले वाहनों, ट्रक, टैम्पों, कार-टैक्सी, वैन, थ्री व्हीलर, स्कूटर, साईकिल, रिक्शा आदि सभी को शामिल किया गया है।

जिलाधीश ने आदेश में कहा है कि परमिट के बिना किसी प्रकार के वाहन पर लाउड स्पीकर का प्रयोग होता पाया गया तो उस वाहन को लाउड स्पीकर के सामान के साथ जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि लाउड स्पीकर, पब्लिक एडैस सिस्टम, डी जे या अन्य साउंड एम्प्लीफिकेशन सिस्टम का प्रयोग संबंधित एसडीएम अथवा रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों तथा लाउड स्पीकर का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को आदेश दिए गए हैं कि वे 9-गुड़गांव संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी तथा संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी को इसके बारे मे सूचित भी करेंगे। यही नहीं, लाउड स्पीकर के प्रयोग से पहले उन द्वारा स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी सूचित किया जाएगा कि उन्होंने परमिट प्राप्त कर लिया है। मोबाइल लाउड स्पीकर के मामले में वाहन का रजिस्टेशन आईडेन्टिफिकेशन नंबर रिटर्निंग अधिकारी तथा पुलिस अधिकारियों के पास रजिस्टर करवाना जरूरी है।

इन आदेशों में यह भी कहा गया है कि मतदान संपन्न होने के समय से 48 घंटे पहले लाउड स्पीकर का किसी भी तरह से प्रयोग बंद कर दिया जाएगा और गुरूग्राम जिला के किसी भी क्षेत्र में इस अवधि में लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी।

जिलाधीश ने इन आदेशों में कहा है कि इन हिदायतों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी तथा इस मामले में ढील बरते जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होगी। आदेशों में यहां तक भी कहा गया है कि उल्लंघन के मामले में उपकरणो के मालिक को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। सभी थाना प्रभारियों को इन आदेशों को दृढ़ता से लागू करने के आदेश दिए गए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button