सत्यखबर, नई दिल्ली
अब दिल्ली में भी शराब की होम डिलिवरी की जा सकेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ये फैसला लिया है। नए आबकारी नियमों के मुताबिक एल.13 लाइसेंस धारक ही शराब की होम डिलिवरी कर सकेंगे।
ये भी पढ़े… वैक्सीन को लेकर अरविंद केजरीवाल और सीएम खट्टर में जुबानी जंग शुरू, जानिए पूरा मामला
दरअसल दिल्ली में इस बार लॉकडाउन लगने से पहले शराब की दुकानों पर लंबी कतारें देखी गई थी। इसके बाद कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज ने सरकार से शराब की होम डिलिवरी की मांग की थी। हालांकि महाराष्ट्र व छतीसगढ़ में यह सुविधा पहले से ही तथा कामयाब हो रही है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में जहां कुल 863 शराब की दुकानें हैं वहीं इनमें से 150 शॉपिंग मॉल्स में हैं। जबकि 475 दुकानें सरकारी हैं और बाकी का टेंडर निजी लोगों को सौंपा गया है। दिल्ली सरकार शराब पीने की उम्र में पहले ही 4 साल की कमी कर चुकी है। पहले शराब पीने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल थी, जिसे अब 21 साल कर दिया गया है। दिल्ली सरकार का मानना है कि इससे न केवल शराब पीने वालों को घर बैठे शराब मिलेगी बल्कि सडक़ों व दुकानों पर भी काफी कम होगी।
Scrap aluminium value realization Aluminium metal reclaiming Scrap metal utili