सत्य खबर, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पाबंदियों का ऐलान किया गया है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में फिलहाल ‘Yellow Alert’ जारी किया है. दिल्ली में ‘Yellow Alert’ तब जारी किया जाता है जब कोरोना संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 फीसदी से अधिक रहती है. येलो अलर्ट के दौरान नाइट कर्फ्यू लगाना, स्कूलों तथा कॉलेजों को बंद करना, गैर जरूरी सामान की दुकानों को ऑड-ईवन आधार पर खोलना और मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता आधी करने जैसे उपाय आते हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि जुलाई में हमने ‘GRAP’ बनाया था, ताकि साइंटिफिक तरीके से पाबंदियां लगाई जा सके. केजरीवाल सरकार ने हालांकि अब तक येलो अलर्ट की विस्तृत गाइडलाइंस जारी नहीं की है, लेकिन इस दौरान जो पाबंदियां लगाई जाती हैं वह नीचे दिये जा रहे हैं.
दिल्ली में ‘Yellow Alert’ लागू होता है तब…
- गैर जरूरी सेवाओं की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड-इवन नियम के तहत खुलते हैं.
- रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जाने का आदेश होता है.
- होटल खुले रहेंगे, होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे.
- दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलती है, खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होती.
- सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रखे जाते हैं. ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी बंद रहते हैं.
- बार दिन में 12 बजे से रात 10 बजे तक – 50% क्षमता के साथ खुलने की इजाजत होती है.
- राष्ट्रीय राजधानी के साप्ताहिक बाजारों को 50% कपैसिटी के साथ खुलने की इजाजत होती है.
- एंटरटेनमेंट और वॉटर पार्क बंद रखे जाते हैं.
- एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालीं बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलने की इजाजत होती है.
- ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा को सिर्फ 2 यात्री के साथ सफर की इजाजत दी जाती है.
Sustainable aluminium recycling Scrap aluminum analysis Metal scrap utilization services