सत्यखबर, नरवाना (सन्दीप श्योरान) :-
अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन रॉय द्वारा नरवाना के वार्ड नं 21 से पार्षद कृष्ण मोर को 8 जुलाई को निलंबित कर दिया था। जिसके बाद पार्षद कृष्ण मोर ने निलंबित किये जाने पर पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट में निलंबन करने के विरोध में अपील लगाई थी। हाइकोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए पार्षद कृष्ण मोर को बहाल करने के आदेश दे दिये। यही नहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन रॉय को आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर यह सुनवाई करके कोर्ट में पेश करें। गौरतलब है कि वार्ड नं 21 से पार्षद कृष्ण मोर को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में शहरी निकाय विभाग के निदेशक अमित अग्रवाल ने 23 जून को निलंबित कर दिया था। कृष्ण मोर ने निलंबन के विरोध में हाइकोर्ट में अपील की थी, तो उनको 3 जुलाई को बहाल कर दिया था। इसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन रॉय ने मामले की सुनवाई के लिए पार्षद कृष्ण मोर को 8 जुलाई को बुलाया था। परंतु कृष्ण मोर की तबीयत बिगडऩे पर डॉक्टर ने उसे 3 दिन के आराम को सलाह दी थी। जिसकी वजह से कृष्ण मोर एससीएस के आगे उपस्थित नहीं हो सके। जिसके बाद एससीएस ने कृष्ण मोर की उपस्थिति को जरूरी न मानते हुए उसको निलंबित कर दिया था। कृष्ण मोर ने अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा की गई एकतरफा कारवाई से असंतुष्ट होते हुए हाइकोर्ट में अपील दायर की थी, तो हाइकोर्ट ने कृष्ण मोर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बहाल करने के आदेश दे दिये।
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