सत्यखबर,फरीदाबाद
फरीदाबाद में हुए निकिता तोमर हत्याकांड में दोषी तौसीफ की अपील पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट ने स्वीकार कर ली है… तौसीफ ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को चुनौती दी है…इसके साथ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि पर भी रोक लगा दी….अक्टूबर 2020 में 21 साल की बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता तोमर को सरेआम गोली मार दी गई थी…
बता दें कि बल्लभगढ़ में निकिता के अपहरण में नाकाम आरोपियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी… वारदात का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. जिसके बाद निकिता के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़क पर उतर आए थे. निकिता के परिजनों ने आरोपियों पर लव-जेहाद का आरोप लगाया था. फरीदाबाद की ट्रायल कोर्ट ने तौसिफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
अब इस सजा के आदेश को अब आरोपी तौसिफ ने एडवोकेट सरफराज हुसैन के माध्यम से अपील दाखिल करते हुए चुनौती दी है. मामला इस वजह से भी सुर्खियों में रहा क्योंकि आरोपी तौसिफ नूंह के मौजूदा कांग्रेस विधायक का भतीजा है. और ऐसे में कहीं ना कहीं आरोपी तौसिफ को राजनितिक फायदा भी मिल रहा है….तो वहीं याचिका में तौसिफ ने कहा कि इस हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं है और पुलिस जानबूझ कर उसे इस मामले में फंसा रही है.
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