सत्यखबर सफीदों, (महाबीर) – नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के मुख्य बैंच ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ईंट भट्टों को बंद करने का आदेश जारी किया है। ट्रिब्युनल ने यह फैसला दो दिन पूर्व उत्कृष पंवार नाम के व्यक्ति की केंद्रिय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के बाद लिया है। जारी फैसले के अनुसार याचिकाकत्र्ता ने एनजीटी से ईंट भट्टों को फरवरी 2020 के अंत या जब तक प्रदूषण का स्तर सामान्य नहीं हो जाता, तक बंद करने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। याचिकाकत्र्ता ने इस याचिका में कहा था कि हालांकि प्रदूषण के ओर भी अनेक कारण है लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सात हजार ईंट भट्टे प्रदूषण फैला रहे हैं, जिन्हे प्रदूषण की अधिकतम मार के समय में बंद करा दिया जाना चाहिए।
यह भी कहा गया कि क्योंकि निर्माण कार्य इसके दृष्टिगत पहले ही बंद करवाए जा चुके हैं इसलिए इससे किसी महत्वपूर्ण कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। याचिका में यह भी कहा गया है कि जिग जैग तकनीक के भट्टों को छोड़कर दूसरे ईंट भट्टों को ईपीसीए द्वारा बीत गई पहली नवंबर से प्रतिबंद्धित किया जा ख्चुका है। इसकी सुनवाई के बाद ट्रिब्युनल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी ईंट भट्टों को वैज्ञानिक अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त होने या स्थिति में सुधार होने तक बंद करने का आदेश जारी किया है।
इसी बीच ट्रिब्युनल ने कहा है कि केंद्रिय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिग जैग तकनीक के भट्टों सहित सभी ईंट भट्टों के पर्यावरण पर प्रभाव की वैज्ञानिक अध्ययन की रिपोर्ट 15 दिसंबर 2019 तक प्रस्तुत करेगा। ट्रिब्युनल में जारी आदेश में लिखा है कि यदि वायु की गुणवत्ता के स्तर में इससे पहले सुधार होता है तो इस अंतरिम आदेश पर पुर्णविचार किया जा सकेगा। इस याचिका में अगली सुनवाई की तारीख्ख्ख 18 दिसंबर निर्धारित की गई है।
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