सत्य खबर, पानीपत। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन सुशील सारवान ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत कोविड-19 को लेकर निर्देश जारी किए हैं। आदेशानुसार जिला पानीपत को ग्रुप-ए कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसमें सभी सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीपलैक्स, सभी खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल तुरंत प्रभाव से बंद रहेंगे। इनमें राष्ट्रीय, अंर्तराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों की तैयारी कर रहे खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले खेल परिसर इत्यादि को छूट प्रदान की गई है लेकिन इनमें किसी भी तरह के दर्शक और आगुन्तुकों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी।
मनोरंजन पार्को और बी 2 बी प्रदर्शनी निषेध रहेगी। सभी सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ उपस्थित रहेगा। आपातकालिन और आवश्यक सेवाओं के लिए छूट प्रदान की गई है। बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। मॉलस और मार्केट सांय 6 बजे बंद होगी। दूध और मेडिकल सेवाओं से सम्बंधित दुकानें पूरे समय खोलने की अनुमति रहेगी। केवल वही व्यक्ति विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, सब्जी मण्डी, अनाज मण्डी, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थानों, बार रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटर स्टोर, सिनेमा हॉल, स्थानीय बाजार, पेट्रोल/सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेण्डर वितरण केन्द्र, शुगर मिल, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों और बेंकों में प्रवेश के लिए अधिकृत होंगे जिन्होंने कोविड-19 की दोनों डोज ली होंगी। ट्रक और ऑटो रिक्सा यूनियन पूरी तरह से दोनों डोज प्राप्त लोगों को ही ट्रक और ऑटो चलाने की अनुमति देगी। 15 साल से ऊपर के पात्र लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी होगा। सभी ऐसे लोग जिन्होंने दोनों डोज प्राप्त कर ली हैं वे अपने सर्टिफिकेट की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी रखें, अगर दूसरी डोज नही लगी है तो पहले डोज की सर्टिफिकेट कॉपी जरूर रखें। आरोग्य सेतू ऐप पर भी वैक्सीनेशन स्टेटस चैक किया जा सकता है। स्कूल, कॉलेज, पॉलीटैक्रीक, आईटीआई, कोचिंग संस्थान, लाईब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान(सरकारी व गैर सरकारी), महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए गए आंगनबाड़ी केन्द्र और क्रेच सेंटर तुरन्त प्रभाव से जिला में बंद करने के आदेश दिए गए हैं। अंतिम संस्कार में 50 और शादी में 100 से ऊपर की संख्या नही होनी चाहिए और उसमें भी कोविड-19 के नियमों की पालना करनी होगी। स्थानीय निकाय और गैर सरकारी संगठन आमजन में मास्क वितरण कर सकेंगे। जिला में नो मास्क-नो सर्विस लागू किया गया है। मास्क ना पहनने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना ना करने वाले और कोविड-19 की डोज ना लेने वाले 500 रूपये का चालान किया जाएगा। इसके साथ-साथ यह चालान संस्थागत रूप से 5 हजार रूपये का होगा। जुर्माना अदा ना करने वाले के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 व 60 के तहत कार्यवाही होगी और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत उस पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। पेट्रोल पम्प, गैस स्टेशन, मेडिकल स्टोर,दवाईयों से सम्बंधित दुकाने और आवश्यक वस्तुओं की दुकाने आम जनहित में जब जरूरत हो खोली जा सकेंगी। रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी तरह के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। विभिन्न विश्वविद्यालयों और भर्ती करने वाली एजेंसियों द्वारा आयोजित करने वाली परीक्षाओं को जिला में संशोधित एसओपी के तहत परीक्षा संचालन करने की अनुमति होगी जोकि केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाती है। स्वीमिंग पूल सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की पालना करवाने के तहत खोले जा सकेंगे लेकिन उसमें नियमित सेनेटाईजेशन और सभी नियमों का पालन करना जरूरी होगा। सभी तैराक और प्रशिक्षक, पात्र आगुन्तुक और स्टाफ पूरी तरह से कोविड-19 वैक्सीन की दोनो डोज प्राप्त किए हुए हो। धार्मिक स्थलों पर एक समय में 50 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। उन सभी को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की पालना करना और नियमित सेनेटाईजेशन करना जरूरी होगा। सभी उत्पादन ईकाईयां स्थापित उद्योगों में कामकाज की अनुमति होगी वहां भी दिए गए नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना जरूरी होगा। निगम आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, एसएचओ, डयूटी मैजिस्ट्रेट कम इंसीडेंट कमाण्डर, नगर पालिका सचिव और सभी मार्केट कमेटी के सचिव इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे और अवहेलना करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे।
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