सत्य खबर, नई दिल्ली
झारखंड सरकार ( Jharkhand) ने 26 जनवरी से योजना के जरिये राशन कार्ड से आच्छादित लाभुकों को अपने दो-पहिया वाहन के लिए प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल (Petrol) के लिए प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी यानि 250 रुपये प्रतिमाह देने की योजना बनाई है. योजना की शुरुआत से पहले सरकार जरूरी तैयारियों में लगी इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को पहले कुछ जरूरी काम करने होंगे. इस सब्सिडी स्कीम का लाभ उठाने के दायरे में आने वाले लोगों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अथवा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित गरीब लोगों को उनके दो-पहिया वाहन के लिए “पेट्रोल सब्सिडी योजना” के तहत निबंधन हेतु CMSUPPORTS एप लांच किया. अब एप या http://jsfss.jharkhand.gov.in में निबंधन कर राशन कार्ड धारी योजना का लाभ ले सकेंगे.
26 जनवरी से योजना के जरिये राशन कार्ड से आच्छादित लाभुकों को अपने दो-पहिया वाहन के लिए प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रूपये की सब्सिडी यानि 250 रुपये प्रतिमाह उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी. मुख्यमंत्री 26 जनवरी को दुमका से योजना का शुभारम्भ कर योजना की आहर्ता पूर्ण करने वाले लाभुकों को लाभान्वित करेंगे.
पेट्रोल सब्सिडी योजना हेतु ये है अहर्ता:-
>आवेदक को राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन कार्ड धारी होना चाहिए.
>राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित होना चाहिए.
>आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए.
>आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए.
>आवेदक का वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.
>आवेदक का दो- पहिया वाहन झारखण्ड राज्य में निबंधित होना चाहिए.
★ऐसे करें रजिस्टर/निबंधन:-
>CMSUPPORT एप अथवा http://jsfss.jharkhand.gov.in में जाकर आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, जिसके उपरांत उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जायेगा.
>आवेदक का राशन कार्ड संख्या Login तथा परिवार के मुखिया का आधार का अंतिम आठ अंक का Password होगा.
>OTP सत्यापन के बाद आवेदक राशनकार्ड में नाम चुनते हुए वाहन संख्या एवं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करेंगे.
ऐसे होगा सत्यापन:- >वाहन संख्या DTO के लॉगिन में जायेगा, जिसे DTO द्वारा सत्यापित किया जाएगा. >सत्यापन के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जायेगी.
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