सत्य खबर । चंडीगढ़
हरियाणा में पंचायती जमीनों पर कब्जा करने वालों पर अब सख्ती की तैयारी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के बाद अब सरकार भी एक्शन में आ गई है। इसके लिए अब जमीन खाली ना करने के तीन महीने के अंदर की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सरपंचों की भी जबावदेही निर्धारित करने की योजना है।
आपको बता दें कि हरियाणा में पंचायती, शामलात और सांझे की जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने इन केसों को लेकर सरकार से सख्ती से निपटने के आदेश दिये था। इतना ही नहीं कब्जाधारकों पर केस दर्ज कर जमीनों से कब्जा हटवाकर पंचायतों को सौंपने के आदेश दिये थे।
पंचायती जमीनों पर कब्जों को लेकर काफी गांवों की शिकायतें विभाग के पास पेंडिंग है। वहीं कोर्ट में भी केस है। लेकिन जिन लोगों ने पंचायती जमीनों पर कब्जा किया है वो इन जमीनों को छोड़ नहीं रहे हैं। इसके लिए प्रशासन भी दौड़ धूप कर रहा है लेकिन बावजूद इसके कब्जे नहीं छोड़ रहे हैं।
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इसके लिए आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने भी मुहिम छेड़ने की बात कही है। उन्होंने सभी पंचायतों से अवैध कब्जों को हटाने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाने की बात कही है। वहीं कई सरपंचों ने दबी जुबान में अफसरों को कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है।
हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब निचले स्तर के अधिकारी भी एक्शन मोड में नजर आते दिखाई दे रहे हैं। विभाग के अफसर जल्द ही ग्रामीण इलाकों में पंचायती भूमि, शामलात की भूमि, जोहड़ों की भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार करने में जुटे हैं। जल्द ही ग्रामीण इलाकों में कब्जों को हटाने की प्रक्रिया दिखाई दे सकती है।
आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पानीपत निवासी धर्मबीर ने याचिका दाखिल की थी, जिसका निपटारा करते हुए माननीय कोर्ट के जस्टिस राजीव शर्मा की आधारित बैंच ने यह फैसला सुनाया है। बैंच ने कहा कि देखा जा रहा है कि लंबे समय से ऐसे फैसले लंबित हैं।
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हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि काफी समय से जिन केसों का निपटारा हो चुका है, बावजूद इसके कब्जों को नहीं हटाया गया है और पंचायतों को नहीं सौपा गया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा कि जिन जमीनों के केस का निपटारा हो चुका हैं, उन जमीनों को तीन महीने के अंदर कब्जा हटवाकर पंचायतों को सौंपा जाए।
हाईकोर्ट ने पंचायतों को भी आदेश जारी करते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा ना हो, अगर किसी ने अवैध कब्जा किया है तो तत्काल से उस कब्जे को खाली करवाने की कार्रवाई अमल में लाई जाए। माननीय कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिये हैं कि जिन लोगों ने पंचायती जमीन पर अवैध रुप से कब्जे किये हैं। उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करवाए जाएं और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए।
याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने अपने गांव की पंचायती जमीन पर कब्जे के लिए लोकायुक्त कोर्ट में शिकायत की थी जिसके बाद पिछले साल 7 जून को केस का निपटारा करते हुए सभी गांवों में पंचायती जमीन पर कब्जों को हटाने के लिए आदेश जारी किये थे।
लोकायुक्त कोर्ट ने साथ ही उन सरपंचों, पंचों और ग्राम सचिवों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए कहा था जिनकी मिलीभगत से कब्जे हो रहे हैं। लेकिन लोकायुक्त के फैसले पर सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया ।
हाईकोर्ट के नोटिस पर मुख्य सचिव ने स्टेटस रिपोर्ट दायर कर बताया कि सभी जिला उपायुक्तों को लैटर जारी कर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिये गए हैं। सरकार की तरफ से कब्जे हटाने को लेकर एक रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई। अब कोर्ट ने आदेश दिया है इस मामले में अगले साल 6 जनवरी को हटाए गए कब्जों की पूरी रिपोर्ट पेश की जाए।
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