सत्यखबर, दिल्ली
दिल्ली में अब उपराज्यपाल की शक्ति पहले से और बढ़ गई है। दिल्ली में एलजी और मुख्यमंत्री के अधिकारों को स्पष्ट करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये कानून बन गय है। रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गवर्नमेंट ऑफ नैशनल कैपिटल टेरिटरी (संसोधन) बिल, 2021 को मंजूरी दे दी।
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आपको बता दें कि संसद में इस बिल के पास होने क बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने क बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से विरोध में उतर आई है। आप इसे संविधान विरोधी बिल बता रही है। वहीं पार्टी ने संकेत दिए हैं कि वो इस बिल का विरोध कोर्ट में करेंगे।
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