राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर थाना प्रभारीयों के लिए कार्यशाला आयोजित।
सत्य ख़बर,गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज:
गुरुग्राम के सीजेएम रमेश चंदर, सचिव डीएलएसए ने निर्देश दिया कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम डीएलएसए के अध्यक्ष हैं, जो जिले में पुलिस कार्यवाही पर नजर रखते हैं, क्योंकि गुरुग्राम भारत में कॉर्पोरेट हब है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति शामिल होते हैं। बहु-संस्कृति वाले सभी राज्यों के व्यक्तियों के साथ रहने पर, कानून के प्रावधानों से निपटने के दौरान अतिरिक्त देखभाल और सावधानी की आवश्यकता होती है, इसलिए जिले के सभी थाना प्रभारियों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को अक्षरों में संकलित करना होगा, यह आगे सलाह दी गई कि यह कानूनी अधिकार आरोपियों को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशनों में उचित कानूनी सहायता लेनी होगी, ताकि सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ आरोपियों द्वारा पुलिस स्टेशनों में किसी भी संभावित शिकायत से बचा जा सके।
डॉ. सुजान सिंह, पैनल काउंसिल डीएलएसए ने यहां बताया कि डीएलएसए पैनल काउंसिल के कार्यालय से अरुण शोकेन ने कानून के विभिन्न प्रावधानों के बारे में थानेदारों को प्रशिक्षित किया, जिसमें गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी और रिमांड अवधि के अनुपालन पर शीर्ष न्यायालय के निर्देश भी शामिल हैं, इस बैठक में डीएलएसए के कार्यालय से 26 पैनल काउंसिल ने भाग लिया, जो 34 पुलिस स्टेशन के साथ समन्वय करेंगे । प्रतिभागियों ने न्याय के हित में निर्देशों के अनुपालन और कार्यान्वयन के लिए अपने विचार, सुझाव और तरीके साझा किए हैं।