सत्यखबर, महेन्द्रगढ,प्रीतम शेखावत
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाने के लिए देशभर में 3 मई तक लोकडाउन की घोषणा की है। जिला महेंद्रगढ़ में भी लोकडाउन की पालना उसी प्रकार से जारी रहेगी तथा जिला में धारा 144 लागू रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला उपायुक्त जगदीश शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिला में लोक डाउन की अनुपालना के लिए सभी ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे इसी प्रकार अपने अपने क्षेत्रों में ठीकरी पहरा लगाएं तथा एतिहात बरतें।उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम के तहत इन निर्देशों का कड़ाई से पालना की जाएगी।उन्होंने बताया कि इस लोक डाउन अवधि में अगर जिला में कोई भी व्यक्ति व परिवार बाहर से आता है तो नजदीकी सीएचसी व पीएचसी में मेडिकल जांच के बाद उसको परिवार के सदस्यों से अलग कमरे में कम से कम 14 दिनों तक रहने के लिए सलाह दें एवं उस पर नजर रखें। इसके अतिरिक्त जिला में कोई भी सामाजिक समारोह या धार्मिक आयोजन 3 मई तक नहीं करवाएं। खेतों में फसल कटाई का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। जिन किसानों के कृषि मजदूर लंबे समय से कार्य कर रहे हैं तो उनको किसी भी सूरत में गांव की सीमा से बाहर नहीं जाने दिया जाए। साथ ही उन सभी जमीदारों का भी यह दायित्व बनता है कि वह सभी कृषि मजदूरों को 3 मई तक जहां कृषि मजदूर रह रहे हैं वहीं रहने दें। यदि कृषि कार्य में जुड़े मजदूरों को गांव से बाहर जाने दिया गया तो संबंधित किसान संबंधित मजदूर संबंधित सरपंच व ग्राम सचिव के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाने के लिए महेन्द्रगढ जिले में 3 मई तक लॉक डाउन
उपायुक्त ने बताया कि सभी व्यक्ति अपने घरों के अंदर ही रहें। जिला में किसी भी स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे। शहर व गांव में कोई मजदूर या व्यक्ति बाहर से आए हुए हैं तो उनको 5 से ज्यादा के समूह में ना रखें। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित पार्षद व चेयरमैन तथा पार्षद यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में दवाई या परचून की कोई दुकान है तो उसमें ग्राहकों के बीच कम से कम 10 फीट की दूरी बनाए रखें। सभी को बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए प्रेरित करें।
उन्होंने बताया कि जिला में किसी को भी सामूहिक हुक्का न पीने दें व समूह में बैठकर ताश नहीं खेलने दें। जो भी किसान भविष्य में अपनी फसल को बेचने के लिए मंडियों में जाएंगे वह विशेष रूप से घर में बने मास्क व स्वयं की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे। मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करेंगे।
डीसी ने बताया कि सभी बैंक की शाखाएं व डाकघर के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि दो ग्राहकों के बीच कम से कम 10 फीट का फैसला हो। गांवों में सरपंच व ग्राम सचिव प्रतिदिन सुबह व सायंकाल उक्त सभी दिशा-निर्देशों का सभी ग्राम वासियों का पालन करने के लिए ढोल द्वारा पूरे गांव में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मुनादी करवाएं। इसी शहरी क्षेत्रों में संबंधित कार्यकारी अधिकारी व सचिव लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे।
https://www.youtube.com/watch?v=7sOv5YYKm50
Scrap aluminum dealers Scrap aluminium trading dynamics Metal recycling and reclaiming center
Metal recovery facility Ferrous material cost analysis Iron scrap reclaiming plant
Ferrous scrap industry analysis, Iron scrap assessment, Metal waste separation