हरियाणा

सरकारी कर्मियों व एक करोड़ या अधिक के ऋण की नहीं माफी

सत्यखबर सफीदों (महाबीर मित्तल) – मुख्यमंत्री द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान की गई प्रदेश के सहकारी बैंकों के डिफाल्टरों को 50 प्रतिशत ब्याज माफी की घोषणा को अमल मे लाते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सहकारी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन राय द्वारा जारी अधिसूचना मे स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यूटी के कर्मचारियों व सभी सरकारी स्वामित्व या भागीदारी के उपक्रमों के कर्मचारियों को यह माफी नहीं दी जाएगी और एक करोड़ या उससे अधिक मूलधन के ऋण मामलों मे भी यह माफी योजना लागू नही होगी।

इस अधिसूचना पर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने सभी अधीनस्थों को इस आशय का सकुऱ्लर जारी किया है। जारी अधिसूचना अनुसार इस वन टाईम सैटलमैंट (ओटीएस) योजना की कट-ऑफ तारीख 31 अगस्त 2019 ली गई है जिसके तहत ऋण किश्त के भुगतान मे डिफाल्ट की तारीख से 31 अगस्त तक के ब्याज का 50 प्रतिशत माफ किया जाएगा तथा शेष राशी का भुगतान आगामी 30 नवम्बर तक करने पर ऋणी को क्लीयरैंस दे दी जाएगी और वह भविष्य मे फिर किसी सहकारी वित्तीय संस्थान से ऋण के लिए आवेदन कर सकेगा।

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यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऋणी इस योजना के तहत अपने देय ऋण का भुगतान कई किश्तों मे कर सकेगा लेकिन भुगतान 30 नवम्बर तक पूर्ण करना होगा अन्यथा जमा कराई गई राशी को इस योजना के दायरे मे नहीं लिया जाएगा।

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