सत्य खबर, नई दिल्ली
देश में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बने चुके सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अब पर्यावरण मंत्रालय प्रतिबंध लगाने जा रहा है,जो 1 जुलाई से लागू होगा । पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि भारत 1 जुलाई से पूरे देश में पहचान की गई एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। मंगलवार को मंत्रालय ने प्रतिबंधित किए जाने वाली सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं की सूची जारी की, जिनके उपयोग पर रोक लगाई जानी है। मंत्रालय ने कहा ‘पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन सहित निम्नलिखित एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित होगा।’ ऐसा होगा प्लास्टिक बैन? सिंगल-यूज प्लास्टिक के उपयोग की निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है।
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अब केंद्र और राज्यों के बोर्ड नियमित रुप से सरकार को रिपोर्ट करेंगे। नए निर्देश के मुताबिक मौजूदा वाणिज्यिक लाइसेंस प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री करते पाए गए तो उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक ? सिंगल यूज प्लास्टिक का अर्थ प्लास्टिक से बने उस उत्पाद से है जो एक ही बार उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद इसे फेंक दिया जाता है। वस्तुओं की पैकेजिंग से लेकर बोतलों, फेस मास्क, पॉलिथीन बैग, क्लिंग फिल्म, कॉफी कप, फूड पैकेजिंग और कचरा बैग आदि प्लास्टिक से बानाए जाते हैं। साल 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में उत्पादित सभी प्लास्टिक का एक तिहाई एकल उपयोग प्लास्टिक है। यह 98% जीवाश्म ईंधन से निर्मित होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे के मामले में शीर्ष 100 देशों में 94वें स्थान पर है। जबकि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और ओमान इस मामले में सबसे आगे हैं।
प्रतिबंधित किए जाने वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट्स
प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे सहित कटलरी आइटम, सिगरेट पैक, गुब्बारे की छड़ें ईयरबड, मीठे बक्से, निमंत्रण कार्ड ।
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