सत्य खबर, चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्टसुरक्षित हरियाणा अभियान के तहत राज्य में 26 जुलाई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। इस दौरान सरकार ने रेस्टोरेंट, ढाबे और बार रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। साथ ही अब खाने.पीने की वस्तुओं की रात 11 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी।
राज्य के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने लाकडाउन की अवधि बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर दोहराया कि यदि लोग महामारी से बचाव के नियमों का अनुपालन नहीं करेंगे तो पुलिस को मजबूर होकर सख्ती करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसे में लोगों को कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। यह स्वयं उनके और अपने आसपास के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है।
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मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों के तहत अब रेस्टोरेंट व बार,होटल व माल के रेस्टोरंट व बार समेत सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। होम डिलीवरी का समय भी यही रहेगा। क्लब, रेस्टोरेंट, गोल्फ क्लब के बार भी सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुलेंगे। जिम सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
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