दवाईयों, करियाणा,हलवाई, किताबें तथा कृषि कार्यों से जुड़ी दूकाने हर रोज रहेगीं खुली
जुलाना वार्ड नम्बर 5 को छोड़कर शहर की सभी दूकानें भी रहेगीं खुली
सरल पोर्टल पर अनुमति लेना हुआ और सहज
सफेद व काले सर्कल के हिसाब से सुबह 8 बजे से सांय 6 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें
सत्यखबर, जींद: लॉकडाउन के दौरान लोगों को कई प्रकार की जरूरी सुविधाओं के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए अब जदोजहद करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिला प्रशासन द्वारा इस कठिनाई का तोड़ निकालते हुए सरल वैबसाईट पर एक नया पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर आवेदन करने के पश्चात आसानी से कई प्रकार की सुविधाओं की अनुमति आसानी से प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि सफेद व काले सर्कल के हिसाब से सुबह 8 बजे से सांय 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने यह जानकारी स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बैठक में व्यापारियों की मांग पर दवाईयों, करियाणा, हलवाई, किताबें तथा कृषि कार्यों से जुड़ी सभी दूकानों को रोजाना खोलने की अनुमति प्रदान की तथा इनके अलावा अन्य दुकानों को उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा व्यापारियों का पूरा सहयोग किया जायेगा। व्यापारियों को भी चाहिए कि वे इन विकट परिस्थितियों में लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा जारी नियमों की अनुपालना कर कोरोना को हराने काम करें। उन्होंने कहा कि 17 मई के बाद जींद जिला को लॉकडाउन के नियमों में कई और छूट मिल सकती है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख्रकर पर फास्ट फुड, आईसक्रीम तथा सब्जी की रेहडिय़ां लगाई जा सकती है। उन्होंने ऑटो के सम्बन्ध में कहा कि लॉकडाउन के दौरान जारी नियमों की पालना कर ऑटो भी चलाये जा सकते है। उन्होंने बताया कि करियाणा,हलवाई, किताबें तथा कृषि कार्यों से जुड़ी दूकाने हर रोज रहेगीं खुली और इनका समय भी सुबह 8 बजे से सांय 6 बजे तक रहेगा। इनके अलावा दवाईयों की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी।उन्होंने कहा कि जुलाना के वार्ड नम्बर 5 को छोड़कर सभी दूकानों को खोला जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जींद की डिफैंस कॉलोनी तथा रोहतक रोड़ के आसपास के क्षेत्र को कन्टेमैंट जोन घोषित किया गया है। इसलिए इन क्षेत्रों में दूकानें नहीं खोली जा सकती है। यहां दूकानें खोलने को लेकर आगामी 21 मई के बाद फैसला लिया जायेगा। उन्होंने हलवाई की दूकाने के सम्बन्ध में कहा कि दूकानें खोली जा सकती है, लेकिन दूकानों में बैठकर खाना- पीने की मनाही होगी। दूकानों से ग्राहक सामान लेकर जा सकते है। दूकानदार चाहें तो सामान की होम डिलवरी भी कर सकते है।
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